नौकरीपेशा के लिए खास खबर: PF से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव, 6 करोड़ लोगों पर होगा असर
नौकरीपेशा के लिए खास खबर: PF से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव, जानें क्या है नई शर्त?
नई दिल्ली। 6 करोड़ पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए खास खबर है। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड(EPF) के नियमों में बदलाव हुआ है। अब पैसा निकालने के नियम पहले से आसान कर दिए गए हैं।दरअसल पहले लोग नौकरी बदलने के साथ अपनी पीएफ फंड को ट्रांसफर कर लेते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। लोग फंड ट्रांसफर करने के बजाए नौकरी बदलने के बाद फंड निकाल रहे हैं। EPFO के रिकॉर्ड में निकासी के लिए ज्यादा आवेदन देखने को मिले, जिसके बाद इसके नियम को सरल बनाया गया है। आइए जानें क्या है नया नियम....
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PF निकासी में बड़ा बदलाव
ईपीएफओ के नियम के मुताबित अगर आपका आधार नंबर EPFO के यूनीवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक है तो आप प्रोविडेंट फंड के लिए ऑफलाइन क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपकोनलाइन क्लेम ही करना होगा। EPFO ने ऐसे मामले में ऑफलाइन क्लेम बंद कर दिया है। यानी अगर आपका आधार नंबर EPFO के UAN से लिंक है तो आप PF निकासी के लिए सिर्फ ऑनलाइन तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऑनलाइन होगा क्लेम
EPFO ने नियम के बदलाव के पीछे दलील दी कि क्लेम के फिजकल फॉर्म से फील्ड ऑफिस में जबरदस्ती का बोझ बढ़ रहा है, जबकि जिनका आधार नंबर UAN से लिंक है वो आसानी से घर बैठे ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन क्लेम में देरी होती है, जबकि ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट में वक्त कम लगता है। ऑनलाइन क्लेम के लिए आप ईपीएफओ की वेबसाइट http://www.epfindia.com/site_en/ पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं।
रखें इन बातों का ख्याल
ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट http://www.epfindia.com/site_en/ पर लॉगइन करें।
- ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन क्लिक करें।अपना UAN और पासवर्ड फीड करें।
- क्लेम सबमिट विकल्प पर आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अटैच करें।
- आपको बता दें कि पीएफ निकालने के लिए कंपनी में पीएफ विद्ड्रॉल फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है।