MUST READ: अब बैंक अकाउंट और मोबाइल सिम के लिए आधार की जरूरी नहीं
नई दिल्ली। बैंक अब आपने बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड की डिमांड नहीं करेंगे और न ही नया मोबाइल सिम लेने के लिए आपको आधार कार्ड दिखाने की जरूरत होगी। सोमवार को राज्यसभा में आधार संशोधन बिल 2019 (The Aadhar and Other Laws (Amendment) Bill) पास हो गया है। इस बिल के पास होने के बाद अब बैंक में खाता खोलने, मोबाइल फोन का सिम लेने के लिए आधार स्वैच्छिक हो गया है। कोई आपसे जबरन आधार कार्ड की मांग नहीं कर सकता है। इस बिल के पास होने के बाद आप अपनी स्वैच्छा से आधार कार्ड का इस्तेमाल बैंक अकाउंट खोलने या सिम कार्ड लेने में कर सकते हैं।
आधार की अनिवार्यता खत्म
राज्यसभा में आधार संशोधन बिल 2019 पास हो गया है। इस बिल के पास होने के बाद आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म हो गई और इसे स्वैच्छिक बना दिया गया है। निजी कंपनी को आधार का कोर डाटा हासिल करने की इजाजत नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
ग्राहकों की सहमति के बिना इस्तेमाल नहीं
इस बिल के पास होने के बाद टेलिकॉम कंपनियां आधार का इस्तेमाल ग्राहकों की सहमति के बिना नहीं कर सकती है। इसके अलावा टेलिकॉम कंपनियों को आधार के बदले पासपोर्ट, राशन कार्ड जैसे पहचान पत्र देने का विकल्प देना होगा। इस बिल के पास होने के बाद आधार पर अब रेग्युलेटर UIDAI को लोगों के हित में फैसले लेने और आधार के गलत प्रयोग को रोकने में मदद मिलेगी।
बैंक खाता खोलने के लिए आधार जरूरी नहीं
इस बिल के मुताबिक बैंक खाता खोलने के लिए आधार दिखाना जरूरी नहीं होगा। लोगों के पास बारह अंकों के वास्तविक आधार नंबर के बदले एक वर्चुअल आइडेंटिटी से भी अपनी पहचान प्रमाणित करने का विकल्प होगा। इस बिल के पास होने के बाद अब किसी भी व्यक्ति को आधार के जरिये अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। वहीं बच्चों को 18 साल के बाद अपना आधार नंबर रद्द कराने का अधिकार होगा। इस बिल के मुताबिक आधार एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपए तक की सिविल पेनल्टी लगाई जा सकती है।