बड़ी खबर: सोना खरीदने को लेकर सरकार का नया नियम, 1 जून से होगा लागू
बड़ी खबर: सोने को लेकर सरकार का नया नियम, 1 जून से होगा लागू
नई दिल्ली। सोना खरीदने वालों के लिए खास खबर है। सोना खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने सोना खरीदने के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने 1 जून से गोल्ड खरीदने के लिए हॉलमार्क को अनिवार्य कर दिया है। बिना हॉलमार्क वाले सोने को 1 जून से खरीदा नहीं जा सकेगा। न तो आप बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने खरीद सकेंगे और न ही ज्वैलर्स बिना हॉलमार्किंग वले गहने बेच सकेंगे।

1 जून से बदल जाएंगे सोना खरीदने का नियम
केंद्र सरकर ने 1 जून से सोना खरीदने के नियमों में बदलाव किया है। 1 जून के बाद हॉलमार्क को जरूरी कर दिया है। 1 जून 2021 से बिना हॉलमार्क वाले गोल्ड ज्वैलरी को न बेचा जा सकेगा और न ही आप इसे खरीद सकेंगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की ओर से इसे लेकर सभी ज्लैवर्स एसोसिएशन को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नए नियम के लागू होने के बाद ज्लैवर्स केवल तीन ग्रेड का सोना बेच सकेंगे।

बिकेंगे सिर्फ तीन ग्रेड के सोने
1 जून के बाद से ज्वैलर्स सिर्फ तीन ग्रेड का सोना खरीद सकेंगे। इसके बाद से सिर्फ 22 कैरेट, दूसरा 18 कैरेट और 14 कैरेट के सोने बिकेंगे। वहीं गहनों पर हॉलमार्क अनिवार्य होगा। सरकार के इस आदेश को 1 जून से देश के सभी ज्वैलर्स को मानना होगा। आपको बता दें कि हॉलमार्क सोने के गहनों की शुद्धता की गारंटी है। इसके बाद से आपको सोने की क्वालिटी को लेकर कोई संशय नहीं रहेगा।

नहीं मानने पर जुर्माना
आपको बता दें कि पहले इसकी डेडलाइन 15 जनवरी 2021 थी। ज्वैलर्स एसोसिएशन की डिमांड पर इसे बढ़ाकर 1 जून की गई। सोने की ज्वैलरी की हॉलमार्किंग के लिए ज्लैवर्स को BIS के A&H सेंटर पर गहनों को जमा कराना पड़ता है, जहां उन गोल्ड की शुद्धता की जांच कर उन्हें ग्रेडिंग दी जाती है। सोने की गुणवत्ता के मुताबिक बीआईएस उस पर मार्किंग करता है। हॉलमर्किंग की प्रक्रिया को सरकार ने आसान रखा है। ज्लैवर्स आसानी से खुद को बीआईएस के साथ रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन फीस अदा करने के बाद ज्वैलर्स बीआईएस से रजिस्टर्ड हो जाएगा।












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