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बड़ी खबर: आयकर विभाग ने फॉर्म 16 में किए ये बदलाव,अब देनी होगी ये जानकारी, 12 मई से लागू

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नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स और फॉर्म 16 बेहद खास होता है। इस फॉर्म 16 में आयकर विभाग ने बड़ा बदलाव किया है।नए फॉर्म 16 में आपसे न केवल सैलरी और भत्तों की जानकारी ली जाएगी बल्कि आपको प्रॉपर्टी से हुई कमाई, उसे दूसरे नियोक्ताओं की ओर से मिले भुगतान की डिटेल भी भरनी होगी। टैक्स चोरी को रोकने के मकसद से इसमें बदलाव किया गया है।

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 Form 16 में बदलाव

Form 16 में बदलाव

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म 16 में बड़ा बदलाव किया है। आयकर विभाग द्वारा संशोधित फॉर्म 16 इसी महीने की 12 तारीख से लागू हो जाएगा। मतलब ये कि आपको वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न संशोधित फॉर्म 16 के आधार पर भरना होगा। संशोधित फॉर्म 16 में अब आपको वेतन आय भत्तों के अलावा मकान से होने वाले आय, अन्य कंपनियों से मिलने वाले अलाउंस जैसी जानकारी भी देनी होगी।

 क्या है नए फॉर्म 16 में

क्या है नए फॉर्म 16 में

आयकर विभाग ने टैक्स चोरी पर नकेल कसने के लिए फॉर्म 16 में बदलाव किए हैं। नया फॉर्म और बदलाव 12 मई 2019 से लागू हो जाएगा। नए फॉर्म-16 में अलग-अलग टैक्स सेविंग्स स्कीम के तहत किए गए निवेशों की जानकारी देनी होगी। इन सेविंग्स के लिए सैलरी से होनी वाली कटौतियों की जानकारी भरनी होगी। कर्मचारी को मिले अलग-अलग भत्तों की जानकारी भरनी होगी। वहीं अगर आपके पास आय का कोई दूसरा स्त्रोत हैं तो उसकी भी जानकारी भरनी होगी।

 क्या होगा असर

क्या होगा असर

फॉर्म-16 में कर्मचारियों के आय और भत्तों के अलावा निवेश की पूरी जानकारी होगी।नियोक्ता को सभी मदों में की जाने वाली कटौती का पूरा ब्यौरा फॉर्म-16 में देना होगा। वहीं फॉर्म 24 क्यू में आपको गैर-संस्थागत इकाइयों का पैन नंबर भी बताना होगा जहां से कर्मचारी ने घर खरीदने या बनाने के लिए लोन लिया है। आपको बता दें कि आयकर विभाग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नोटिफाई कर चुका है। सभी नौकरीपेशा लोगों को 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना है।

 क्या है फॉर्म 16

क्या है फॉर्म 16

नौकरीपेशा कर्मचारियों के टीडीएस यानी स्रोत पर कर कटौती का ब्योरा फॉर्म 16 होता है। इसी फॉर्म 16 के आधार पर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। हर साल जून के मध्य में इसे जारी किया जाता है।

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English summary
The CBDT has notified a new format for Form 16 – the salary TDS certificate – requiring a detailed break up of tax exempt allowances paid to employee and also of all tax breaks claimed by him/her.
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