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Budget 2020: आधार कार्ड से तुरंत मिलेगा PAN नंबर, की गई ये व्यवस्था

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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया। बजट में पैन कार्ड की आवंटन प्रक्रिया आसान बनाने के लिए नई प्रणाली लाए जाने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अब आधार कार्ड के नंबर से ही पैन कार्ड बन जाएगा। सरकार की ओर से इंस्टेंट अलॉटमेंट सिस्टम लांच किया जाएगा। इससे आधार नंबर देने पर आपको तत्काल पैन नंबर मिल जाएगा।

आधार कार्ड से फटाफट बन जाएगा आपका पैन

आधार कार्ड से फटाफट बन जाएगा आपका पैन

वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि 'आधार कार्ड' उपलब्ध होने पर तत्काल पैन के ऑनलाइन आबंटन को लेकर जल्दी ही व्यवस्था शुरू की जाएगी, इसके लिए कोई आवेदन फार्म भरने की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्री ने यह ऐलान व्यवस्था को और ज्यादा आसान करने के तहत किया है। नई प्रक्रिया के तहत आधार के होने पर पैन नंबर का आवंटन तुरंत कर दिया जाएगा। हालांकि एक समय सीमा के भीतर पैन कार्ड आपके पते पर पहुंच जाएगा।

 करदाताओं का 'आधार' के अनुसार सत्यापन शुरू

करदाताओं का 'आधार' के अनुसार सत्यापन शुरू

वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि, इसके अलावा करदाताओं का 'आधार' के अनुसार सत्यापन शुरू किया जा रहा है। इसके लिए रिफंड इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से जारी किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्स विवादों को निपटाने के लिए नई सरकारी योजना शुरू की है। वहीं प्रत्यक्ष कर में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए 'विवाद से विश्वास' योजना लाई जाएगी, यह 30 जून 2020 तक जारी रहेगी। इस योजना में प्रत्यक्ष कर के विवादित टैक्स मामलों को निपटाने की व्यवस्था की गई है।

टैक्स विवादों के लिए 'विवाद से विश्वास' योजना

टैक्स विवादों के लिए 'विवाद से विश्वास' योजना

नई व्यवस्था के तहत किसी करदाता को सिर्फ जितना टैक्स बन रहा है उतनी रकम चुकानी होगी यानी जितनी रकम पर विवाद होगा। इस रकम पर किसी तरह की पेनाल्टी आदि नहीं चुकानी होगी। यह सुविधा ऐसे करादाताओं को मिलेगी जिनका टैक्स को लेकर किसी फोरम में मुकदमा लंबित है।

क्या है यह नया टैक्स स्लैब

क्या है यह नया टैक्स स्लैब

-5 लाख से 7.5% लाख तक की आमदनी पर 10% टैक्स देना होगा। पहले 20% टैक्स लागू था।
-7.5 लाख से 10 लाख तक की आमदनी पर 15% की दर से टैक्स देना होगा। पहले 20% की दर से टैक्स लगता था।
-10 लाख से 12.5 लाख तक की आमदनी पर 20% से टैक्स लगेगा। पहले 30% से टैक्स वसूला जाता था।
-12.5 लाख से 15 लाख तक 25% की दर से टैक्स लगेगा। पहले 30% की दर से लगता था।
-15 लाख रुपये से ऊपर की टैक्सेबल इनकम पर पहले की तरह ही 30% की दर से टैक्स लगता रहेगा।

बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा

बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा

महंगा

वित्त मंत्री ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का ऐलान किया। इस कारण तंबाकू उत्पाद महंगे हो जाएंगे।

-आयातित फुटवियर और फर्नीचर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई।

-चिकित्सा उपकरणों के आयात पर हेल्थ सेस लगाया गया।

-सीलिंग फैन्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 20% की गई।

-चीनी मिट्टी के बरतन या चीनी सिरेमिक, स्टील, तांबा से बने टेबलवेयर / बरतन पर-कस्टम्स ड्यूटी 20% तक बढ़ाई गई।

क्या हुआ सस्ता

-वित्त मंत्री ने अखबारी कागज, लाइट वेट कोटेड पेपर के आयात पर कस्टम ड्यूटी को 5% कम किया

-प्यूरिफाइड टेरेफ्थिक एसिड (कपड़े और प्लास्टिक की बोतल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है) पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी को खत्म कर दिया।

-वित्त मंत्री ने चीनी, कृषि-पशु आधारित उत्पादों, टूना चारा, स्किम्ड दूध, कुछ अल्कोहल युक्त पेय, सोया फाइबर, सोया प्रोटीन पर कस्टम ड्यूटी में छूट का प्रस्ताव दिया।

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English summary
FM Nirmala Sitharaman says Govt to launch system for instant allotment of PAN on basis of Aadhaar
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