खुशखबरी! 1 अप्रैल से घर खरीदना हुआ सस्ता,किफायती और निर्माणाधीन घरों पर घटी GST
चुनाव से पहले मोदी सरकार का तोहफा, घर खरीदना हुआ सस्ता
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म होने के साथ ही सरकार ने घर खरीददारों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने किफायती और निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी की दर कम कर दी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में घरों पर लगने वाले गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में बड़ी कटौती की गई है। निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5% कर दिया गया है।
लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए किफायती मकानों (अफ़ोर्डबल हाउजिंग) पर जीएसटी की दर को 8 प्रतिशत से घटाकर महज 1 फीसदी कर दिया है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म होते ही सरकार ने रियल एस्टेट पर लगने वाले जीएसटी रेट को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बिल्डर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं दे रहे हैं, इसलिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी दरों को कम करने का फैसला किया गया। इस तरह अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर अब जीएसटी 5 फीसदी होगी, जोकि पहले 12 फीसदी थी। इस बैठक के बाद मेट्रो सिटी में 60 स्क्वायर मीटर या उससे कम की जगह से बने मकान किफायती कैटगरी में आएंगे। वहीं 90 स्क्वायर में बने घर की जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी।
जीएसटी
की
नई
दरें
45
लाख
रुपए
के
घर
पर
लगेगा
1
फीसदी
जीएसटी
अंडर
कंस्ट्रक्शन
घर
पर
GST
5
फीसदी
अफोर्डेबल
हाउसिंग
पर
1
फीसदी
GST
45
लाख
रुपए
तक
के
घर
पर
1
फीसदी
GST
नई
दरें
1
अप्रैल
2019
से
लागू
होंगे।