अनिल अंबानी की मुश्किलें और बढ़ी, मोबाइल कंपनी ने कर्ज ना चुकाने पर की जेल में डालने की मांग
नई दिल्ली। टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी दूसरी अवमानना याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया कि जब तक वो स्वीडिश कंपनी के 550 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करते हैं तब तक उन्हें सिविल जेल में बंद रखा जाए और विदेश यात्रा करने से भी रोका जाए। बता दें कि, अंबानी ने एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये के तुरंत भुगतान के लिए कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर गारंटी दी थी।
अंबानी पर कोर्ट की अवमानना का आरोप
वहीं, दूसरी तरफ अनिल अंबानी की कंपनी ने भी इस मामले में देश के संचार विभाग के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में मुकदमा दायर किया है। जिसमें कंपनी की ओर से कहा गया है कि, स्पेट्रम की नीलामी में हुई देरी की वजह से एरिक्सन और दूसरी कंपनियों का पैसा चुकाने में देरी हुई है। एरिक्सन के वकील अनिल खेर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि, नया आवेदन इसलिए दायर किया गया क्योंकि, रिलायंस और अन्य सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे। हम लंबे समय से भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह कोर्ट की अवमानना का मामला है।
दूसरी बार एरिक्सन ने दायर की याचिका
इस मामले में आरकॉम ने कहा है कि एरिक्सन और लेंडर्स का बकाया चुकाने में उसे जो देरी हो रही है, उसकी जिम्मेदार टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) है। आरकॉम का कहना है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट रिलायंस जियो के साथ उसकी स्पेक्ट्रम डील को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) नहीं दे रहा है। कंपनी ने DoT के खिलाफ अदालत में अवमानना याचिका दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दोनों मामलों की सुनवाई करेगा। आरकॉम ने डील को हरी झंडी मिलने में देरी को DoT की तरफ से जानबूझकर हो रही अवमानना करार दिया है।
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आरकॉम और टेलीकॉम डिपार्टमेंट बीच भी झगड़ा
यह दूसरी बार है जब रिलायंस कम्युनिकेशंस ने स्वीडन की कंपनी एरिक्सन को पैसे नहीं चुकाया है। इससे पहले 30 सितंबर को डेडलाइन पूरा होने के दौरान भी कंपनी ने अंबानी के खिलाफ अक्टूबर में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने अनिल अंबानी की कंपनी को 15 दिसंबर को पैसे का भुगतान करन के लिए दिन निर्धारित किया था। आरकॉम और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के बीच का झगड़ा स्पेक्ट्रम संबंधित बाकए 2947 करोड़ रुपए को लेकर चल रहा है। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है।
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