नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी,अब PF खाते से निकाल सकेंगे 75% तक पैसा
नई दिल्ली। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो ये खबर आपके लिए राहत वाली खबर है। सरकार ने पीएफ निकासी नियमों में बदलाव कर आपको राहत दी है। अब नौकरी जाने की स्थिति में आप 30 दिनों के भीतर की अपने भविष्य निधि खाते से 75 फीसदी रकम निकाल सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत देते हुए पीएफ निकासी नियम में बदलाव किया है। इस बदलाव का असर 5 करोड़ पीएफ सब्सक्राइबर्स पर होगा।
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5 करोड़ लोगों के लिए राहत की खबर
ईपीएफओ ने भविष्य निधि निकासी के नियमों में बदलाव किया है। नए बदलाव के बाद अब नौकरी जाने की सूरत में सब्सक्राइबर्स 30 दिनों के भीतर अपने खाते से 75 फीसदी निकास सकेंगे। वहीं बाकी का 25 फीसदी निकालने के बाद खाता बंद हो जाएगा। पहले इस रकम को निकालने के लिए कम से कम 2 महीने का वक्त लगता था, लेकिन सरकार ने लोगों को राहत देते हुए इसे अब 1 महीना कर दिया है।
6 दिसंबर से हो गए लागू
ईपीएफओ ने नए नियम 6 दिसंबर से लागू कर दिए हैं। आपको बता दें कि EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक के बाद श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि अब पीएफ मेंबर्स बेरोजगार होने के एक माह के बाद अपने अकाउंट से 75 फीसदी पैसा निकालने सकेंगे। वहीं पीएफ सब्सक्राइबर्स को गंभीर बीमारी के इलाज, बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए पीएफ की पूरी रकम निकालने की छूट मिली है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। खास बात ये कि पीएफ निकासी के नियमों में हुए संसोधन केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों दोनों पर एक समान लागू होंगे।
राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में किए गए बदलाव
सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत सरकार की हिस्सेदारी में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है। अब सरकार एनपीएस में 14 फीसदी का योगदान करेगी जबकि कर्मचारियों का योगदान पूर्ववत 10 फीसदी ही बना रहेगा। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते सब्सक्राइबर 60 प्रतिशत रिटायरमेंट के बाद निकालने की छूट मिली है, जबकि बाकी का 40 फसीदी हिस्सा पेंशन में चला जाएगा। वहीं इस रकम को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है। एनपीएस के तहत कर्मचारी सेवानिवृति के समय कुल जमा कोष में से 60 प्रतिशत राशि निकाल सकता है। शेष 40 प्रतिशत जुड़ी राशि पेंशन योजना में चली जाती है। सरकार ने इस 60 प्रतिशत राशि को टैक्स मुक्त कर दिया है।