EPFO खाताधारकों के लिए खुशखबरी, इस नए नियम से पीएफ का पैसा निकालना और ट्रांसफर करना हुआ आसान
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) खाताधारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ईपीएफओ समय-समय पर प्रोविडेंट फंड खाताधारकों के लिए नियमों में बदलाव करते रहता है। इसी क्रम में ईपीएफओ ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है जिससे पीएफ का पैसा निकालना या ट्रांसफर करना आसान होगा। ईपीएफओ ने लाखों खाताधारकों के लिए एक नई सुविधा लॉन्च की है।
नई सुविधा से खाताधारकों का काम हुआ आसान
EPFO द्वारा बदले गए नियम के मुताबिक, अब नौकरी छोड़ने पर पीएफ खाताधारक को पिछले एम्प्लॉयर से नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज नहीं करानी होगी। ये काम खाताधारक खुद घर बैठे कर सकेगा। पीएफ खाताधारक खुद ही डेट ऑफ एग्जिट दर्ज कर सकते हैं, ये काम वे ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके पहले, तक नौकरी छोड़ने के बाद डेट ऑफ एग्जिट के लिए पिछले एम्प्लॉयर पर निर्भर रहना पड़ता है।
पिछले एम्प्लॉयर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं
ऐसा होने से खाताधारक को नई कंपनी में पैसे ट्रांसफर करने में दो महीने से अधिक का वक्त लग जाता था। हालांकि, पैसा निकालने के लिए अभी भी आपको दो महीने ही इंतजार करना होगा लेकिन डेट ऑफ एग्जिट खुद भर पाने के कारण इसके लिए आपको पिछले एम्प्लॉयर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ आसान प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। आइए जानते हैं कि डेट ऑफ एग्जिट दर्ज करने के लिए आपको क्या करना होगा..
कैसे भरें डेट ऑफ एग्जिट
- सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर विजिट कर UAN और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करना होगा।
- आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका यूएएन एक्टिव हो।
- आपको स्क्रीन पर दिख रहे पेज के मैनेज सेक्शन में जाकर 'मार्क एग्जिट' पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद ड्रॉपडाउन मेन्यू से पुरानी कंपनी का पीएफ अकाउंट नंबर चुनना होगा
आधार से लिंक्ड नंबर पर आएगा ओटीपी
- अब यहां नौकरी छोड़ने की तारीख और छोड़ने की वजह भरने का विकल्प भरना होगा।
- फिर आपको रीक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना होगा।
- आधार कार्ड के लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- ओटीपी भरने के बाद ओके पर क्लिक करें।
- अगर आपने नौकरी छोड़ दी है तो दो महीने से पहले आप डेट ऑफ एग्जिट नहीं नहीं दर्ज कर सकते हैं।