नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर के लिए नहीं करना होगा आवेदन
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) खाताधारकों को जल्दी ही नौकरी बदलने पर ईपीएफ ट्रांसफर करने के लिए आवेदन नहीं करना होगा। नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुताबिक, अगले वित्त वर्ष से ये सहूलियत मिलेगी।
अपने आप ट्रांसफर होगा पैसा
ईपीएफओ के खाताधारकों को अगले वित्त वर्ष से नौकरी बदलने पर ईपीएफ ट्रांसफर करने के लिए आवेदन नहीं करना होगा। नौकरी बदलने के साथ ही आपका पीएफ अकाउंट भी नए नियोक्ता के पास ट्रांसफर हो जाएगा। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया अपने आप हो जाएगी।
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हर साल मिलते हैं आठ लाख आवेदन
ईपीएफओ को हर साल पीएफ हस्तांतरण के करीब 8 लाख आवेदन मिलते हैं। ईपीएफओ मौजूदा समय में नौकरी बदलने पर ईपीएफ हस्तांतरण प्रक्रिया को स्वचालित बनाने पर काम कर रहा है। श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि EPFO प्रायोगिक आधार पर नौकरी बदलने पर इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड के ऑटोमेटिक ट्रांसफर पर काम कर रहा है। सभी सदस्यों के लिए यह सुविधा अगले साल किसी भी समय शुरू की जा सकती है।
मिस कॉल से पीएफ का जानकारी
प्रोविडेंट फंड निकालने को लेकर सरकार ने नियमों को आसान कर दिया है। अब घर बैठे पीएफ के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ UAN नंबर का मालूम होना जरूरी है। इसके अलावा अब मिस कॉल के जरिए पीएफ बैलेंस के बारे में जानकारी भी ली जा सकती है। ईपीएफओ ने बताया है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस कॉल करनी होगी।