बड़ी खबर! ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बड़ा बदलाव, इन लोगों का नहीं बनेगा DL
बड़ी खबर! ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बड़ा बदलाव,इन लोगों का नहीं बनेगा DL
नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश जारी कर अनपढ़ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिए जाने का आदेश दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने निर्देश जारी किया है कि अनपढ़ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि अनपढ़ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देना खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि वो सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड नहीं पढ़ सकते हैं और न ही वार्निंग सिग्नल को समझ सकते हैं।
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इन लोगों को नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस
कोर्ट ने कहा है कि अनपढ़ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी न किया जाए। ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान सड़क पर चल रहे पैदल यात्रियों को उठाना पड़ सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस निर्देश को लेकर ट्रासंपोर्ट अथॉरिटी को निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि एक गाइडलाइन तय कर निर्देश जारी करें कि पढ़ने और लिखने में सक्षम व्यक्ति को ही सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।
हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जारी करने की मांग
दरअसल दीपक सिंह नाम के याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि अनपढ़ लोगों को भी हेवी मोटर व्हीकल (HMV) लाइसेंस जारी किया जाए। कोर्ट ने इस याचिका का खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मोटर व्हीकल रुल पब्लिक के लिए हैं। अगर ये लाइसेंस अनपढ़ व्यक्ति को जारी किया जाता है तो ये मानव सुरक्षा के लिए रोड पर लगाए गए सेफ्टी बोर्ड के नहीं पढ़ सकता, जो दूसरों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
योग्यता का कोई प्रावधान
आपको बता दें कि मोटर व्हीकल रुल में नॉन कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम योग्यता तय नहीं की गई है। कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग टेस्ट पास करके ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता है। वहीं कॉमर्शियल व्हीकल चलाने के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 8वीं पास करना जरूरी होता है।