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मोदी सरकार ने दी राहत, बढ़ाई GST रिटर्न भरने की तारीख

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी है। वित्‍त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर के एनुअल रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी है। आपको बता दें कि कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स ने सरकार के सामने ये मांग रखी थी,जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्‍ट टैक्‍सेज एंड कस्‍टमस ने स्वीकार करते हुए जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक कर दी है।

 Deadline For Filing GST Annual Returns Extended Till March 31

सरकार ने GSTR-9, GSTR-9A and GSTR-9C के वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तारीख में राहत देते हुए इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2018 तक कर दिया है। पहले ये अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 थी। दरअसल कारोबारियों का कहना है कि अब तक GST पोर्टल पर वार्षिक रिटर्न दाखिल करने का प्रारूप नहीं है, जिसकी वजह से कारोबारियों को रिटर्न भरने में काफी मुश्किल होती है। इस परेशानी को देखते हुए सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है।

आपको बता दें कि कारोबारियों की संस्था कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि जीएसटी के लागू होने का 2017-18 पहला वर्ष है। करोड़ों व्यापारियों के लिए ये पहला अनुभव है। व्यापारियों को यह मालूम ही नहीं है कि वार्षिक रिटर्न भरना क्यों जरूरी है और न भरने से उन्हें क्या नुकसान होगा। ऐसे में उन्हें रिटर्न भरने के लिए अधिक वक्त मिलना चाहिए, ताकि वो चीजों को अच्छे से समझ सके और रिटर्न फाइल करने में कम से कम गलतियां हो।

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English summary
In a statement, CBIC said, "the competent authority has decided to extend due date for filing Form GSTR-9, GSTR-9A and GSTR-9C till March 31, 2019.
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