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CCI ने मारुति सुजुकी पर लगाया 200 करोड़ का जुर्माना, जानिए क्या है वजह

नई दिल्ली, 23 अगस्त: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर की से सोमवार को बताया गया है कि कंपनी के डीलरों को गाड़ी खरीद पर छूट देने के रोकने को लेकर बनाए नियम के चलते 200 करोड़ रुपए का ये जुर्माना लगाया गया है। मारुति सुजुकी को यह जुर्माना दो महीने के भीतर देना है।

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मंत्रालय ने बताया है कि मारुति सुजुकी डीलरों के साथ एक करार कर उनको ग्राहक को कंपनी की ओर से तय छूट से ज्यादा छूट देने से रोकती है। ये प्रतिस्पर्द्धा नियमों के खिलाफ है। इसके चलते सीसीआई ने जुर्माना लगाने के साथ ही कंपनी पर को इस तरह से डीलर से करार करना बंद करने को कहा है।

बताया गया है कि करीब दो साल से सीसीआई कंपनी के डीलरों को ग्राहक को छूट देने से रोकने के मामले की जांच कर रही थी। सीसीआई को शिकायत मिली थी कि मारुति सुजुकी अपने डीलरों को उनकी ओर से दी जाने वाली छूट देने से रोकती है। इससे ग्राहक को ही नुकसान पहुंचता है। सीसीआई ने इसे जांच में ठीक पाया और कंपनी पर जुर्माना ठोक दिया।

सीसीआई ने अपने 10 पन्नों की रिपोर्ट में कहा कि एक विशेष रीजन में मारुति सुजुकी इंडिया के डीलरों को अपने ग्राहकों को अतिरिक्त छूट देने की अनुमति नहीं है और अगर कोई डीलर इजाजत से ज्यादा डिस्काउंट की पेशकश करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है।

ये मामला एक डीलर के ई-मेल भेजे जाने के बाद उठा, जिसमें कुछ क्षेत्रों में कार निर्माता की तरफ से रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का सहारा लेने का आरोप लगाया गया था। कंपनी पर ये भी आरोप लगाया गया है कि इसी तरह की डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी विशेष रूप से वहां लागू है, जहां एक शहर में पांच से ज्यादा डीलर हैं।

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