Bank Alert! 1 सितंबर से बदल जाएगा चेक पेमेंट का नियम, जानें RBI का नया रूल

Bank Alert! 1 सितंबर से बदल जाएगा चेक पेमेंट का नियम, जानें RBI का नया रूल

नई दिल्ली। बैंक खाते से जुड़े नियमों में समय-समय पर बदलाव होते रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्सर बैंकिंग लेन-देन को सुरक्षित बनाने के लिए नियमों में बदलाव करती रहती है। इसे के तहत आरबीआई ने चेक पेमेंट को और अधिक सुरक्षित बनाने के लि नियम जारी किया है, जिसे बैंकों को 1 सितंबर से लागू करने का निर्देश दिया गया है। बैंकों के इस नियम के मुताबिक चेक पेमेंट (cheque payment) के समय खाताधारकों को चेक इश्यू करने के साथ ही कुछ जानकारी बैंकों को देनी होगी। 1 सितंबर से आरबीआई के निर्देशों पर बैंकों के पॉजिटिव पे सिस्टम (positive pay system) को लागू करने का फैसला किया है।

 1 सितंबर से लागू होगा नया नियम

1 सितंबर से लागू होगा नया नियम

1 सितंबर से अधिकांश बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम (positive pay system) को लागू करना जा रहा है। एक्सिस बैंक (Axis Bank) की ओर से खाताधारकों को ईमेल, एसएमएस के जरिए ये जानकारी दी जा रही है। खाताधारकों को नए नियम के बारे में जानकारी दी जा रही है। 1 सितंबर से चेक जारी करने से पहले खाताधारकों को इसकी पूरी डिटेल्स बैंक को पहले देनी होगी। अगर आप चेक की पूरी जानकारी पहले से बैंक को नहीं देंगे तो बैंक चेक को कैंसिल कर सकता है।

 इन बैंकों ने लागू किए नियम

इन बैंकों ने लागू किए नियम

एक्सिस बैंक के साथ-साथ पब्लिक सेक्टर के कई बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करने जा रहे हैं। नए पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत 50000 रुपए या उससे अधिक की रकम चेक से पेमेंट करने पर आपको चेक से संबंधित जानकारी खाताधारक को बैंक को देनी होगी, जिसमें चेक इश्यू की तारीख, अमाउंट, जिसे चेक इश्यू कर रहे हैं उसकी जानकारी बैंक को पहले से देनी होगी। आपको बता दें पॉजिटिव पे सिस्टम 50000 या इससे बड़ी रकम पर लागू होगा। वहीं कुछ बैंकों ने इसे 5 लाख, जबकि SBI , कोटक हिंद्रा बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम को 50000 रुपए से अधिक पर रखा है।

 रिजेक्ट हो जाएगा चेक

रिजेक्ट हो जाएगा चेक

आरबीआई ने चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम के तहत पॉजिटिव पे सिस्टम की घोषणा की, जिसके मुताबिक बैंकों को निर्देश दिया गया कि वो 50000 रुपए या उससे अधिक की रकम पर अपनी सुविधानुसार पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर सकता है। RBI के इस नियम के तहत चेक जारी करने से पहले खाताधारकों को इसकी जानकारी बैंक को पहले देनी होगी। आप नेट बैंकिंग, एसएमएस, फोन के जरिए बैंक को चेक की जानकारी दे सकते हैं। जब चेक क्लियरेंस के लिए बैंक के पास पहुंचेगा तो बैंक आपके द्वारा दी गई जानकारी को और चेक पर दी गई जानकारी को वैरिफाई करेगा। अगर दोनों जानकारी सही मिली तभी उस चेक को क्लियर किया जाएगा, वरना उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

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