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बढ़ी ITR फाइलिंग, ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन, खास श्रेणी के टैक्सपेयर्स को मिली छूट

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नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने खास श्रेणी के टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की अंतिम तारीख में छूट दी गई है। सरकार ने फाइनैंशल इयर 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की डेडलाइन 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। आपको बता दें कि ये छूट खास श्रेणी के टैक्सपेयर्स को ही दी गई है।

 CBDT further extends the due date for filing of Income Tax Returns as well as reports of Audit from 15 October18 to 31 October18
जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट्स की ऑडिटिंग अब तक नहीं हो पाई है, उन्होंने विभाग ने आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी। जिसके बाद अब उन टैक्सपेयर्स को खास छूट दी गई है। CBDT ने कहा है टैक्सपेयर्स की मांग को देखते हुए खास श्रेणियों के टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स और ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तारीख को 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया जाता है।

— ANI (@ANI) October 8, 2018 '>

Comments
English summary
Central Board of Direct Taxes (CBDT) further extends the ‘due date' for filing of Income Tax Returns as well as reports of Audit from 15 October'18 to 31 October'18, for certain categories of taxpayers: Commissioner of Income Tax, Media & Technical Policy, CBDT
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