टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, चौथी बार बढ़ी ITR भरने की आखिरी तारीख, ये है नई डेडलाइन
नई दिल्ली। कोरोना की महामारी के चलते सरकार ने टैक्स से जुड़ी कई तारीखों को बदला है। टैक्सपेयर्स को इस संकट में सहूलियत देने के लिए एक बार फिर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आज खत्म होने वाली लेट और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने आकलन वर्ष (Assessment Year) 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर, 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक कर दिया है। बता दें कि शुरुआत में आईटीआर फाइल करने की समय सीमा 31 मार्च, 2020 थी जिसे कोरोना वायरस संकट के चलते कई बार बढ़ाया जा चुका है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि कोरोना वायरस संकट में करदाताओं को राहत देने के लिए आईटीआर फाइल की आखिरी तारीख को और दो महीने के लिए बढ़ाया गया है। वित्तवर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 30 सितंबर तय की थी जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। इस तारीख तक अगर आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको पेनेल्टी भरनी पड़ सकती है।
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बता दें कि कोरोना संकट के बीच यह चौथी बार है जब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया है। इससे पहले समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया था, उसके बाद अंतिम तारीख 31 जुलाई और बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया था। हालांकि अब फिर से समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया गया है। इसके अलावा आयकर विभाग ने बुधवार को स्रोत पर कर वसूली ) प्रावधान के लागू होने को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिया है।