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आयकरदाताओं को बड़ी राहत, ITR भरने की तारीख बढ़ी,अब 31 अगस्त तक भर सकते हैं रिटर्न

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नई दिल्ली। आयकरदाताओं के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न की तारीख को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स के रिटर्न की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2019 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया है। यानी अब आप 31 अगस्त तक अपना टैक्स रिटर्न भर सकेंगे। केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड ने आयकरदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आयकर दाता 31 अगस्‍त तक वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आयकर रिटर्न भरने में लोगों को आ रही परेशानी को देखते हुए इसकी समयसीमा बढ़ा दी गई।

 Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the due date for filing of Income Tax Returns from 31st July to 31st August, 2019.

आपको बता दें कि अगर आप 31 अगस्त तक भी अपना रिटर्न नहीं भर पाते हैं तो 31 दिसंबर तक दाखिल करने के लिए 5,000 का विलंब शुल्क जमा करना होगा। वहीं यदि आईटीआर 1 जनवरी और 31 मार्च के बीच भरते हैं तो आपको 10,000 तक का लेट फाइन भरना पड़ सकता है।

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 159 वें आयकर दिवस के मौके पर ई-सहायता अभियान शुरू करने जा रही हैं। 24 जुलाई को देशभर में आयकर दिवस मनाया जाएगा। इस खास मौके पर वित्त मंत्री आयकर रिटर्न फाइल करने वाले आयकरदाताओं के ई-सहायता अभियान की शुरुआत करेंगी।

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English summary
Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the due date for filing of Income Tax Returns from 31st July to 31st August, 2019.
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