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केरल के करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा 15 दिन बढ़ी

By Rizwan
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नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने केरल के लोगों के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब 15 सितंबर तक आयकर रिटर्न भरा जा सकेगा। इससे पहले ये तारीख 31 अगस्त थी। आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ाना का फैसला सीबीडीटी ने केरल में आई भयंकर बाढ़ से हुई तबाही को देखते हुए लिया है। इससे पहले आयकर रिटर्न की तारीख को 31 जुलाई से एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त की समय सीमा तय की गई थी। देश के दूसरे हिस्से के लोगों के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त 2018 है, यानि इसमें अब दो दिन का ही वक्त बचा है।

पहले 31 जुलाई थी आखिरी तारीख

पहले 31 जुलाई थी आखिरी तारीख

आईटीआर के फॉर्म अप्रैल में नोटिफाई किए गए थे और टैक्सपेयर्स 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर सकते थे। लेकिन बाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने टैक्सपेयर्स की संबंधित कैटेगरीज के लिए आईटीआर की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी। अब केरल के लोगों के लिए इसे 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है।

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इस बार नियम में हुआ है बदलाव

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वित्त वर्ष 2017-18 (आंकलन वर्ष 2018-19) के लिए आईटीआर फॉर्म में इस बार कुछ बड़े बदलाव भी किये गये हैं। जैसे कि इस बार आपको नोटबंदी के दौरान किये गये जमा कि जानकारी नहीं देनी होगी साथ ही इस बार सैलरी के ब्रेकअप का उल्लेख करना होगा। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 में जहां 6.84 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुआ वहीं 2016-17 में 5.43 करोड़ रिर्टन भरे गए थे।

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समय सीमा के बद आयकर भरने पर देना होगा जुर्माना

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तय समय सीमा के बाद आयकर दाखिल करने पर 5,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत आकलन वर्ष 2018-19 के दौरान रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क देना होगा।

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English summary
CBDT extends Income Tax Returns date from 31st August to 15th September
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