Big news: आधार को PAN कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी, अब इस तारीख तक मिली राहत
Big news:आधार को PAN कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी, अब इस तारीख तक मिली राहत
नई दिल्ली। आधार नंबर को PAN कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। CBDT ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। मीडिया में खबरें चल रही थी कि 31 मार्च तक अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा, लेकिन अब इसमें बड़ी राहत मिली है। अब इस डेडलाइन को 30 सितंबर 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
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पैन कार्ड को आधार से जोड़ने में मिली राहत
पैन से आधार जोड़ने के लिए अब राहत मिली है। अब तक खबरें आ रही थी कि अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा तो आपका PAN कार्ड रद्द हो जाएगा। अब इसमें आपको बड़ी राहत मिली है। CBDT ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख में बड़ी राहत दी है। इसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया गया है। मतलब ये कि अब आप 30 सितंबर 2019 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकेंगे।
30 सितंबर तक कर सकते हैं लिंक
CBDT ने आधिकारिक विज्ञपत्ति जारी कर स्पष्ट किया है कि अब आधार नंबर को पैन के साथ लिंक करने की कट-ऑफ तारीख 30.09.2019 पर है। सीबीडीटी ने यह भी साफ किया है कि 1 अप्रैल से इनकम रिटर्न दाखिल करते वक्त पैन कार्ड और आधार लिंकिग को कोट करना अनिवार्य है।
घर बैठे ऐसे करें लिंक
अगर आपने भी अब तक अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो बिना देर किए ये काम करें। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे-बैठे ये काम कर सकते है। आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के विकल्प पर जाकर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगइन करें। लॉगइन के बाद प्रोफाइल सेटिंग का चुनाव करके उसे आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें और फिर अपने आधार की डिटेल भरने के बाद कैप्चा कोड डालकर सब्मिड करें। इसके अलावा आप SMS भेजकर भी आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं।