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इनकम टैक्स के फॉर्म 26AS में हुआ बड़ा बदलाव, जानें उससे जुड़ी हर बात

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नई दिल्ली: देश के टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (CBDT) ने फॉर्म 26एएस में संशोधन किया है। जिसमें अब कई कैटेगरी बढ़ाई गई हैं। इसमें वित्तीय लेन-देन से जुड़ी जानकारियां मिल सकेंगी। इनकम टैक्स विभाग का दावा है कि नए फार्म से इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी।

क्या है फॉर्म 26AS?

क्या है फॉर्म 26AS?

दरअसल फॉर्म 26एएस टैक्सपेयर्स का सालाना टैक्स स्टेटमेंट होता है। अगर किसी ने अपने इनकम पर पूरा टैक्स चुकाया है या किसी संस्था की कमाई पर टैक्स कटा है, तो इसका पूरा लेखाजोखा फॉर्म 26एएस में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए बस आपको पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर आपने जरूरत से ज्यादा टैक्स चुका दिया है, तो भी उसका जिक्र इस फॉर्म में होता है।

बदलाव से क्या होगा फायदा?

बदलाव से क्या होगा फायदा?

सीबीडीटी के मुताबिक अब नए फॉर्म से टैक्सपेयर्स अपने टैक्स की सही गणना कर पाएंगे। साथ ही टैक्स में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही बढ़ेगी। इससे लोगों को टैक्स फाइल करने में काफी मदद मिलेगी। वहीं पुराने फॉर्म 26एएस में टीडीएस, टीसीएस के अलावा कुछ अन्य जानकारियां होती थीं, लेकिन अब इसमें एसएफटी होगी। इससे टैक्स भरने वाला व्यक्ति बड़े वित्तीय लेनदेन को याद रखेगा और टैक्स भरते वक्त उसे सारा हिसाब एक साथ मिल जाएगा। वहीं इनकम टैक्स विभाग को लेने-देन, संपत्ति बिक्री, शेयर की खरीद, कैश पेमेंट आदि की जानकारी मिल रही है। ये सब जानकारी फॉर्म 26एएस पर रहेंगी।

कहां मिलेगा फॉर्म?

कहां मिलेगा फॉर्म?

अगर आप आसानी से इनकम टैक्स भरना चाहते हैं और आपको 26AS की जरूरत है, तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आप अपने अकाउंट से वहां पर लॉगइन कर लें। My Account सेक्शन में आपको व्यू फॉर्म 26AS का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही ट्रेसेज की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां साल डालकर आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं।

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English summary
CBDT changed 26AS, all you need to know about this income tax form
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