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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 40 लाख तक की सालाना आमदनी पर GST में छूट

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नई दिल्ली: कोरोना काल में करदाताओं को छूट देने के लिए मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सोमवार को वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित बड़े ऐलान किए। जिसके तहत अब 40 लाख रुपये तक के सालाना करोबार वाले व्यापारियों को जीएसटी में छूट मिलेगी। इससे पहले ये सीमा 20 लाख रुपये रखी गई थी। लॉकडाउन से प्रभावित कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ी सौगात है।

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GST Exemption: Modi Government की बड़ी सौगात, 40 लाख तक की सालाना आय पर GST से छूट | वनइंडिया हिंदी
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वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब, 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है। शुरुआत में यह सीमा 20 लाख रुपये थी। इसके अतिरिक्त, 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें उन्हें केवल 1% कर का भुगतान करना होगा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी से रोल आउट होने के बाद करदाता आधार लगभग दोगुना हो गया है। इसकी स्थापना के समय GST द्वारा कवर किए गए करदाताओं की संख्या लगभग 65 लाख थी। अब करदाता आधार 1.24 करोड़ से अधिक है। इसके साथ ही जीएसटी में सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से स्वचालित हैं। अब तक 50 करोड़ रिटर्न ऑनलाइन भरे गए और 131 करोड़ ई-वे बिल जनरेट किए गए हैं।

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वित्त मंत्रलाय ने आगे बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद से, बड़ी संख्या में वस्तुओं पर कर की दर को नीचे लाया गया। अब तक 28% की दर लगभग पूरी तरह से व्यसनकारी उत्पादों और विलासिता की वस्तुओं तक सीमित है। 28% के स्लैब की कुल 230 वस्तुओं में से लगभग 200 वस्तुओं को निचले स्लैब में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा निर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से आवास क्षेत्र को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई है। इसे अब 5% की दर पर रखा गया है। किफायती आवास पर जीएसटी कम करके 1% कर दिया गया है।

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English summary
businesses with an annual turnover of up to Rs 40 lakh are GST exempt
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