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Budget 2020: आयकर में बड़ी राहत, कंपनियों के लिए DDT खत्म, 'विश्वास योजना' का भी ऐलान

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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद नें आम बजट 2020 पेश किया, अपने बजट में वित्त मंत्री ने डिविडेंड इनकम को लेकर शेयरहोल्डर्स को एक बड़ी राहत दी है, वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि केंद्र सरकार डिविडेंड डिस्ट्रीब्युशन टैक्स यानी डीडीटी को पूरी तरह से वापस ले लिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब अगर कोई कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड देने का ऐलान करती है तो इसके लिए उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म

गौरतलब है कि डिविडेंट इनकम से होने वाली कमाई पर आंशिक रूप से तीन तरह का टैक्स लगता है, कॉरपोरेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और इनकम टैक्स, ऐसे में मांग की जा रही थी कि सरकार इससे राहत दे ताकि शेयरहोल्डर्स को टैक्स पर टैक्स नहीं देना पड़े, इसी के मद्देनजर अब सरकार ने घोषणा की है, हालांकि सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 25 हजार करोड़ रुपये का बोझ आएगा।

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स्टार्टअप प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में रियायत...

तो वहीं स्टार्टअप प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में रियायत, लाभ की 100% कटौती के लिए कुल कारोबार की सीमा 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी सरकारों और अन्य विदेशी निवेश की सॉवरेन धन निधि के लिए टैक्स रियायत की घोषणा की।

लाभांश वितरण टैक्स को हटाने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री ने कहा कि निवेशकों को राहत प्रदान करने के लिए लाभांश वितरण टैक्स को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है, निवेशकों को राहत प्रदान करने के लिए लाभांश वितरण टैक्स को हटाने का प्रस्ताव हम लेकर आये हैं, विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए नयी घरेलू कंपनियों को 15% रियायती कॉर्पोरेट टैक्स देने का प्रस्ताव है।

विवादित टैक्स राशि का भुगतान

वित्त मंत्री ने बजट में विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2020 तक टैक्सपेयर को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा। उसे ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी।

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English summary
Finance Minister Nirmala Sitharaman: Dividend Distribution Tax to be removed, companies will not be required to pay DDT, dividend to be taxed only at the hands of recipients at applicable rates.
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