बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया एंबी वैली की नीलामी का नोटिस, कीमत रखी 37,392 करोड़ रुपए
नई दिल्ली। सहारा-सेबी केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंबी वैली की नीलामी का नोटिस जारी कर दिया है। इस नीलामी की आरक्षित कीमत 37,393 करोड़ रुपए रखी गई है। पुणे के लोनावला में स्थित सहारा समूह की एंबी वैली की नीलामी को लेकर 10 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और कहा था कि इसकी नीलामी नहीं रुकेगी और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के महज 3 दिन बाद ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस नीलामी का नोटिस जारी कर दिया है।
दायर
की
थी
नीलामी
रोकने
की
याचिका
सुप्रीम
कोर्ट
ने
सहारा
के
एंबी
वैली
टाउनशिप
प्रोजेक्ट
की
नीलामी
का
आदेश
पहले
ही
दे
दिया
था।
इसके
बाद
सहारा
समूह
की
तरफ
से
इस
नीलामी
को
रोकने
के
लिए
सुप्रीम
कोर्ट
में
याचिका
दायर
की
गई
थी,
जिसे
सुप्रीम
कोर्ट
ने
खारिज
कर
दिया
था।
सुप्रीम
कोर्ट
ने
कहा
कि
1500
करोड़
रुपए
जमा
करने
को
लेकर
सहारा
के
एंबी
वैली
की
नीलामी
7
सितंबर
से
शुरू
होनी
चाहिए।
नीलामी
की
रकम
से
लौटाया
जाएगा
निवेशकों
का
पैसा
निवेशकों
का
पैसा
नहीं
लौटा
पाने
की
सूरत
में
सहारा
समूह
के
खिलाफ
देश
की
सर्वोच्च
अदालत
ने
ये
फैसला
सुनाया
है।
सुप्रीम
कोर्ट
की
ओर
से
पहले
ही
कहा
गया
था
कि
एंबी
वैली
की
नीलामी
से
जो
भी
पैसा
आएगा,
उससे
निवेशकों
का
पैसा
लौटाया
जाएगा।
इससे
पहले
फरवरी
में
सहारा
चिटफंड
मामले
में
सुनवाई
के
दौरान
कोर्ट
ने
मुंबई
स्थित
एंबी
वैली
टाउनशिप
को
जब्त
करने
का
आदेश
दिया
था।
इससे
पहले
सुप्रीम
कोर्ट
ने
सहारा
समूह
को
झटका
देते
हुए
तय
समय
पर
ही
तय
राशि
को
सेबी
में
जमा
कराने
के
लिए
कहा
था।
'पैसे
दो
या
एंबी
वैली
बेच
दो'
सहारा
समूह
ने
याचिका
दायर
करते
हुए
कहा
था
कि
उसे
5,092.64
करोड़
रुपए
सेबी
में
जमा
करने
के
लिए
कुछ
और
समय
दिया
जाए।
उस
समय
सुप्रीम
कोर्ट
ने
मौखिक
तौर
पर
कहा
था
कि
या
तो
पैसा
जमा
करो
या
फिर
एंबी
वैली
को
बेच
दो।
आखिरकार
कोर्ट
ने
अब
एंबी
वैली
की
नीलामी
का
आदेश
दे
दिया
है।