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कोरोना वायरस से मौत पर मिलेगा इंश्योरेंस का पूरा पैसा, नहीं चलेगी बीमा कंपनियों की आनाकानी

बीमा कंपनियों को निर्देश, कोरोना वायरस से मौत पर मिलेगा इंश्योरेंस का पूरा पैसा

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नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। सरकार लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतिंत है। बीमा कंपनियों को भी कोरोना वायरस को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। निर्देश के मुताबिक कोरोना वायरस से होने वाली मौत पर बीमा कंपनियों को पूरा पैसा देना होगा। इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी क्लेम के पूरे पैसे मृतक के परिजन को देने होंगे।

 Big Relief: Insurance Company Cannot refuse to claims for Coronavirus Patient death

लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की कोरोना वायरस के कारण मौत होती है तो उसके परिजनों को पॉलिसी क्लेम का पूरा पैसा मिलेगा। बीमा कंपनी पैसा देने से मना नहीं कर सकती है। इस निर्देश के बाद अगर किसी भी बीमा कंपनी के पॉलिसी होल्डर की कोरोना वायरस से मौत होती है तो उसके नॉमिनी को उसके पॉलिसी क्लेम का पूरा पैसा मिलेगा। क्लेम के लिए बीमा धारक के नॉमिनी को आवेदन करना होगा और बीमा धारक की मौत कोरोना से हुई है इसे सत्यापित करने के लिए कागज देने होंगे।

जीवन बीमा काउंसिल का ये निर्देश सभी निजी और सरकारी बीमा कंपनियों को मानना होगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि बीमा कंपनियों कोरोना वायरस से होने वाली मौत को क्लेम के तहत नहीं मान रही है, क्योंकि 19 बिल्कुल नई महामारी है और इसकी पॉलिसी में कोई चर्चा नहीं है। ऐसे में जीवन बीमा काउंसिल ने बिना देर किए सभी बीमा कंपनियों को फौरन निर्देश जारी कर कहा कि कोरोना संक्रमण से मौत के मामले में क्लेम को मना नहीं किया जा सकता है। जीवन बीमा काउंसिल के महासचिव एस एन भट्टाचार्य ने जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 से संबंधित मौत के क्लेम बीमा कंपनियों को मानना होगा। इसके लिए बीमा कंपनी के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है। डिजिटल तरीके से इसका निपटारा किया जा सकता है।

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English summary
Big Relief: Insurance Company Cannot refuse to claims for Coronavirus Patient death.
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