बड़ी खबर: RBI ने बदला ATM कार्ड से पैसे निकालने का नियम, नया नियम 16 मार्च से लागू
बड़ी खबर: RBI ने बदला ATM कार्ड से पैसे निकालने के नियम, नया नियम 16 मार्च से लागू
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से बैंकों के डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उससे जुड़े नियम में बदलाव किया है। RBI ने एटीम कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। ये नए नियम 16 मार्च 2020 से लागू होंगे। RBI ने नई निर्देशों से एटीएम कार्ड से पैसे निकालने की प्रक्रिया और सुरक्षित हो जाएगी। फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी।
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RBI ने बदला ATM का नियम
आरबीआई ने खाताधारकों की कमाई को और सुरक्षित करते हुए बैंकों से कहा है कि वे भारत में कार्ड जारी करने के समय एटीएम और PoS पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दें। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि बैंक के खाताधारकों को एटीएम से अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी। वहीं ऑनलाइन लेनदेन, कार्ड नहीं होने पर लेनदेन और कांटेक्टलेस लेनदेन के लिए, ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा। नए नियम में आपको अपने एटीएम कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट तय करने की भी सुविधा मिलेगी।
16 मार्च से लागू होगा नया नियम
RBI
ने
सभी
बैंकों
को
16
मार्च,
2020
से
नए
नियम
नए
कार्डों
के
लिए
लागू
करने
का
निर्देश
दिया
है।
नए
नियम
के
तहत
बैंकों
को
डेबिट
और
क्रेडिट
कार्ड
जारी
करते
वक्त
अब
ग्राहकों
को
घरेलू
ट्रांजेक्शन
की
अनुमति
देनी।
मतलब
एटीएम
मशीन
से
पैसे
निकालने
और
पीओएस
ट्रमिनल
पर
शॉपिंग
के
लिए
विदेशी
ट्रांजेक्शन
की
अनुमति
नहीं
होगी।
खाताधारकों
को
अंतरराष्ट्रीय
लेनदेन,
ऑनलाइन
लेनदेन
और
कॉन्टैक्टलेस
कार्ड
से
ट्रांजैक्शन
के
लिए
बैंक
से
अलग
से
अनुमति
लेनी
होगी।वहीं
पुराने
कार्डधारकों
को
खुद
अपनी
जरूरत
के
हिसाब
से
ये
तय
करना
होगा
कि
वो
घइन
नियमों
में
से
किस
सर्विस
को
सर्विस
एक्टिवेट
कराना
चाहता
है
और
कौन
ही
नहीं।
एटीएम फ्रॉड के मामलों में आएगी कमी
इतनी ही नहीं आपको अपने ट्रांजैक्शन की लिमिट खुद तय करनी होगी। आप 24 घंटे सातों दिन अपनी ट्रांजैक्शन की लिमिट को कभी भी बदल सकते हैं। आप मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन पर जाकर, आईवीआर के जरिए अपने कार्ड से ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं।