आपने भी ली है कोई इंश्योरेंस पॉलिसी तो पढ़ें ये खबर,बीमा नियमों में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव

नई दिल्ली। अगर आपने भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो ये खबर आपके लिए ये खबर बेहद खास है। इंश्योरेंस कंपनियों को 1 जुलाई से नए नियम का पालन करना होगा। नए नियम के मुताबिक बीमा कंपनियों को अब पॉलिसी धारकों के साथ उनके दावे के निपटान की स्थिति की जानकारी साझा करनी होगी। कंपनियों को पॉलिसी होल्डर्स को उसकी पॉलिसी से संबंधित क्लेम के दावे के अलग-अलग चरणों की स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी।

 पॉलिसी कंपनियों के लिए नया नियम

पॉलिसी कंपनियों के लिए नया नियम

पॉलिसी कंपनियों के लिए 1 जुलाई से नया नियम लागू होने जा रहा है। जिसके तरह इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी होल्डर्स के क्लेम की विभिन्न चरणों की स्थिति के बारे में जानकारी साझा करनी होगी। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने इसे लेकर बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है, जिसके तहत पॉलिसी होल्डर्स के लिए ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है जिससे उन्हें यह पता चलेगा कि क्लेम की स्थिति क्या है।

 क्यों लिया गया फैसला

क्यों लिया गया फैसला

बीमा नियामक के मुताबिक इस नियम से क्लेम के निष्पक्ष और पारदर्शी निपटारे में मदद मिलेगी। नियामक ने कहा कि सभी बीमा कंपनियों को दावों के निपटान की स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी। इरडा ने मुताबिक स्वास्थ्य बीमा मामले में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स (TPA) को जिम्मेदारी दी गयी है। इस फैसले के बाद बीमा कंपनियों को बीमा पॉलिसी से संबंधित सभी जानकारी साझा करनी होगी।

कंपनियों की बढ़ेगी जिम्मेदारी

कंपनियों की बढ़ेगी जिम्मेदारी

बीमा नियामक के मुताबिक कंपनियों को बीमा की शर्तों, बीमा प्रीमियम भुगतान के बारे में पॉलिसी धारकों को लेटर, ई-मेल, एसएमएस या अन्य उपलब्ध माधय्मों से जानकारी ग्राहकों तक पहुंचानी होगी। इतना ही नहीं बीमा कंपनियों को ग्राहकों को जागरूक करने को लेकर संक्षेप में संदेश भी देना होगा। इतना ही नहीं बीमा कंपनियों को पॉलिसी की शर्तों को सरल और समझने योग्य भाषा का इस्तेमाल करना होगा।

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