कोरोना संकट के बीच इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2020 तक बढ़ी
कोरोना संकट के बीच इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2020 तक बढ़ी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने लॉकडाउन और कोरोना के बीच इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने बुधवार को इस बारे में अधिसूचना जारी कर कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है।
आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सीमा को 31 जुलाई किया था, लेकिन अब इसे 30 नंवबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अगर आप रिवाइज्ड आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहता है तो इसके लिए आखिरी तारीख अब 31 जुलाई 2020 कर दी गई है।
आयकर विभाग ने इसके साथ ही छोटे और मझौले करदाता जिनकी सेल्फ एसेसमेंट टैक्स की देनदारी 1 लाख रुपए से कम है उनके लिए टैक्स पेमेंट की तारीख को 30 नवंबर 2020 कर दीा गई है। वहीं 1 लाख से अधिक की देनदारी के लिए डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आयकर विभाग में टैक्स छूट के लिए 80 C, 80 D और 80 G के तहत किए गए निवेश की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। सीबीडीटी ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत इन समयसीमाओं को बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि आयकर रिटर्न फॉर्म आम तौर पर अप्रैल के पहले हफ्ते में अधिसूचित किया जाता है।
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