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दूरसंचार विभाग का वोडाफोन आइडिया, एयरटेल को अल्टीमेटम, रात 12 बजे से पहले चुकाएं बकाया राशि

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने तमाम टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि चुकाने का अल्टीमेटम दे दिया है। तमाम टेलीकॉम कंपनियों को दूरसंचार विभाग की ओर से आज रात 11.59 बजे तक बकाया राशि को जमा करने का निर्देश दिया गया है। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया कंपनी को आज रात 12 बजे से पहले बकाया राशि जमा करने के लिए कहा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग को टेलीकॉम कंपनियों से बकाया राशि नहीं वसूलने पर फटकार लगाई थी, जिसके बाद दूरसंचार विभाग ने तमाम टेलीकॉम कंपनियों को अल्टीमेटम जारी कर दिया है।

कोर्ट की फटकार के बाद DoT सख्त

कोर्ट की फटकार के बाद DoT सख्त

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बकाया राशि के भुगतान के लिए अलग-अलग सर्किल की ओर से टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाने के लिए अल्टीमेटम दिया या है। यह आदेश यूपी वेस्ट टेलीकॉम सर्किल की ओर से जारी किया गया है, जिसमे कहा गया है कि सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर आज रात 11.59 बजे तक अपना बकाया चुका दें। आदेश में आगे कहा गया है कि आपको निर्देश दिया जाता है कि बकाया पूरा भुगतान जिसमे लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करने की फीस को 14 फरवरी रात 11.59 बजे तक अदा किया जाए। वहीं भारती एयरटेल लिमिटेड की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 10000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान 20 फरवरी तक कर दिया जाएगा।

1.47 लाख करोड़ बकाया

1.47 लाख करोड़ बकाया

बता दें क सभी 15 टेलीकॉम कंपनियों पर कुल 1.47 लाख करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमे 92642 करोड़ रुपए लाइसेंस की फीस और 55054 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल की फीस है। इस पूरे भुगतान को सरकार की ओर से आज रात 12 बजे से पहले करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल इससे पहले विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया था जिसमे कहा गया था कि टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ बकाया राशि के भुगतान को लेकर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद इस सर्कुलर को वापस ले लिया गया और टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि आज रात 12 बजे से पहले अदा करने को कहा गया।

क्यों ना कोर्ट की अवमानना माना जाए?

क्यों ना कोर्ट की अवमानना माना जाए?

आज सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर को निर्देश दिया था कि वह बताएं कि आखिर क्यों उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की वजह से कार्रवाई ना की जाए। कंपनियों को निर्देश दिया गया था कि वह बकाया एजीआर की राशि जोकि 1.47 लाख करोड़ रुपए है उसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को अदा करें। सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कड़ी आपत्ति जताई। तमाम टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों में वोडाफोन आइडिया पर कोर्ट ने ज्यादा सख्त रुख अख्तियार किया है।

कामकाज बंद करने की दी थी चेतावनी

कामकाज बंद करने की दी थी चेतावनी

वोडाफोन आइडिया का कुल बकाया 53000 करोड़ रुपए है, जिसमे 24729 करकोड़ रुपए स्पेक्ट्रम की फीस और 28309 करोड़ रुपए लाइसेंस की फीस है। इससे पहले कंपनी ने चेतावनी दी थी कि अगर उसे इससे राहत नहीं दी जाती है तो वह अपना काम बंद कर देगी। पिछले हफ्ते वोडाफोन के चीफ एग्जेक्युटिव ऑफिसर निक रीड ने कहा था कि एजीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत में स्थिति काफी चिंताजनक है।

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English summary
Big News: Department of Telecom gives ultimatum to airtel, Vodafone idea to clear the dues by midnight.
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