न तो बैंक में जमा होंगे और न ही बदले जाएंगे 200 और 2000 रुपए के नोट, अगर...
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नई दिल्ली। अगर आपकी जेब में 200 या फिर 2000 के नोट रखे हैं तो जरा इस खबर को ध्यान से पढ़ लीजिए। 200 और 2000 के नोट बैंक में जमा करने या फिर बदलने में आपको दिकक्तों का सामना करना पड़ सकता है अगर वो नोट मानक स्तर पर खड़े नहीं उतरे तो। जी हां आरबीआई ने इस बारे में वित्त मंत्रालय को लिखा है, जिसके मुताबिक गंदे और फटे नोट नहीं बदले जाएंगे। आरबीआई ने करंसी बदलाव के प्रावधाव में बदलाव लाने के लिए साल 2017 में इस वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा था, लेकिन अब तक इस मामले में वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब नहीं भेजा गया है। अंग्रेजी अखबार ET के मुताबिक वित्त मंत्रालय की अनुमति के बाद नोट रिफंड के सेक्शन 28 में बदलाव किए जाएंगे।
200 और 2000 के नोट को लेकर खास खबर
नोटबंदी के बाद आरबीआई ने 2000 के नोट जारी किए जबकि अगस्त 2017 में 200 के नोट जारी किए गए। इन नोटों को लेकर अब खबर आ रही है कि अगर ये नोट किसी कारणवश गंदे हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं तो बैंक न तो इसे जमा करेगा और न ही उन नोटों को बदलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई के नियम इसकी इजाजत नहीं देते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त 2000 रुपए के करीब 6.70 लाख करोड़ के मूल्य के नोट रुपये मूल्य के नोट सर्कुलेशन में हैं और कुछ दिनों से आरबीआई ने 2000 के नोटों की छपाई रोक दी है। ऐसे में अगर आपसे ये 2000 के नोट फट जाते हैं या फिर आप उसपर कुछ लिखकर उसे गंदा कर देते हैं तो बैंक उसे बदलने और जमा करने से इंकार कर देगा।
नए नोटों को बदलने का प्रावधान नहीं
आरबीआई ने साफ किया है कि महात्मा गांधी (नई) सीरीज के नोटों के आकार में बदलाव के कारण एमजी (न्यू) सीरीज में कटे-फटे या फिर गंदे नोटों की अदला-बदली का प्रवाधन पुराने नियम में नहीं है। आरबीआई ने करंसी बदलाव के प्रावधाव में बदलाव लाने के लिए साल 2017 में इस वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा था, लेकिन अब तक इस मामले में वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब नहीं भेजा गया है। अंग्रेजी अखबार ET के मुताबिक वित्त मंत्रालय की अनुमति के बाद नोट रिफंड के सेक्शन 28 में बदलाव किए जाएंगे।
करंसी एक्सचेंज से नियम
आरबीआई के करंसी नोटों के एक्सचेंज से जुड़े नियमों में 200 और 2000 के नए नोटों को नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से इन नोटों को बदलने में आपको परेशानी हो सकती है। दरअसल RBI ने कटे-फटे या फिर गंदे नोटों के एक्सचेंज के लिए आरबीआई (नोट रिफंड) रूल्स बनाया है। आरबीआई एक्ट के सेक्शन 28 के तहत 5 रु., 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए, 5,000 रुपए और 10,000 रुपए को बदलने का जिक्र किया गया है, लेकिन इस एक्ट में 200 और 2000 के नोटों का जिक्र नहीं किया गया है। सरकार ने नए नोटों के एक्सचेंज पर लागू होने वाले प्रावधानों में बदलाव नहीं किए हैं। ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है।
नए नोटों को बदलने के बेहद कम मामले
वहीं बैंकर्स का कहना है कि 200 और 2000 के नए नोटों के कटे-फटे और गंदे होने के बेहद कम मामले सामने आएं हैं। बैंकर्स ने लोगों से अनुरोध किया है कि वो करंसी को गंदा न करें। नोटों पर कुछ भी न लिखें। वहीं आरबीआई से अनुरोध कियाा गया है कि नए नोटों को बदलने के प्रावधान में जल्द बदलाव किए जाए, वरना लोगों को परेशानी हो सकती है।