बड़ी खबर: इन बैंकों पर RBI ने लगाया भारी भरकम जुर्माना, जानिए क्या होगा खाताधारकों पर असर
बड़ी खबर: इन बैंकों पर RBI ने लगाया भारी भरकम जुर्माना, जानिए क्या होगा खाताधारकों पर असर
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर बारी भरकम जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने इन को-ऑपरेटिव बैंकों पर लाखों का जुर्माना लगाया है। जिन बैंकों पर ये जुर्माना लगाया गया है उनमें चार सहकारी बैंक शामिल हैं। इन सहकारी बैंकों पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसमें जोवाई को-ऑपरेटिव बैंक, कृष्णानगर सिटी को-ऑपरेटिव बैंक, दी टुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।
इन बैंकों पर लगाया गया लाखों का जुर्माना
केंद्रीय बैंक सहकारी बैंकों पर लाखों का जुर्माना लगाया है। RBI ने जोवाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं कृष्णानगर सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा दी टुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर दो लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं दी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
क्यों लगाया गया बैंकों पर जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन बैंकों पर नियमों की अनदेखी करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि बैंकों पर कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों को लेकर की गई है, जिसके कारण इन बैंकों पर ये जुर्माना लगाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों से 30 जून, 2021 से प्रणाली आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण की व्यवस्था को अपनाने को कहा है। आरबीआई ने कहा है कि जिन सहकारी बैंकों की कुल परिसंपत्ति 31 मार्च, 2020 तक 2000 करोड़ रुपये से ऊपर रहेगी उन सहकारी बैंकों पर 30 जून 2021 से प्रणाली आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण को लागू किया जाएगा।
क्या होगा खाताधारकों पर असर
आपको बता दें कि बैंकों पर लगाए गए इस जुर्माने का असर खाताधारकों पर नहीं होगा। बैंक द्वारा अनियमितता बरतें जाने के कारण उनपर ये जुर्माना लगाया गया है, लेकिन इस जुर्माने से खाताधारकों की जमापूंजी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है और वो अपनी सुविधा के मुताबिक पैसे निकाल और जमा कर सकते हैं।