RBI ने बैंकों लिए बदला नियम, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को लेकर जारी किया नया आदेश
नई दिल्ली, जून 6। समय समय पर बैंकिंग नियमों में बदलाव किया जाता रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ ने डिपॉजिट ऑफ सार्टिफिकेट के नियमों में बदलाव करते हुए इसे 5 लाख रुपए के न्यूनतम मूल्य में जारी करने का फैसला किया है। शुक्रवार को आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी को न्यूनतम 5 लाख रुपए के मूल्य में जारी करने का फैसला किया है। न्यूनतम मूल्य के बाद इसे 5 लाख रुपए के मल्टीपल में जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक बिना गारंटी वाला मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ने अब सीडी को न्यूनतम 5 लाख और उसके मल्टीपल में जारी किया जाएगा। वहीं आरबीआई ने ये भी कहा है इसे केवल डीमैट के तौर पर ही जारी किया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि सीडी भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को जारी किया जा सकता है। इसे कम से कम 7 दिनों के लिए जारी किया जा सकता है। वहीं बिना रिजर्व बैंक के मंजूरी के इसके एवज में कर्ज जारी नहीं किया जाएगा। वहीं कुछ शर्तों के साथ इसे मैच्योरिटी से पहले पुनर्खरीद की अनुमति दी गई है।
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करने के दौरान रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था । रिज्रव बैंक ऑफ इंडिया ने नीतिगत दरों को 4 फीसदी पर कायम रखा। रेपो रेट अपर्विर्तित रखने के साथ ही लोगों की होम सहित दूसरे लोन की ईमआई घटने की उम्मीदें खत्म हो गई। केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को 3.35 फीसदी पर बनाए रखा गया है।