जेपी बिल्डर: सरकार ने दी घर खरीददारों को राहत, नहीं डूबेंगे पैसे
नई दिल्ली। अगर आपने भी जेपी बिल्डर के किसी प्रोजेक्ट के तहत कोई घर बुक कराया था और अब कंपनी के दिवालिया होने से परेशान हैं, तो डरें नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा है कि सरकार घर खरीददारों के साथ है। उन्होंने कहा कि जिनका भी जेपी बिल्डर को दिवालिया होने से नुकसान हो रहा होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी।
यह पहली बार है कि सरकार की किसी उच्च अधिकारी की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान दिया गया है। हालांकि, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी पहले ही आश्वसन दे चुके हैं कि घर खरीददारों को कोई नुकसान नहीं होगा। कानूनी तौर पर देखा जाए तो घर खरीददारों को क्रेडिटर की कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी घर खरीदने के लिए जेपी बिल्डर में पैसे लगाए हैं।
आपको बता दें कि आईडीबीआई बैंक ने जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ 526 करोड़ रुपए के लोन को लेकर एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर गौर करते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल ने जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित कर दिया था। कंपनी को फिलहाल 270 दिनों का वक्त भी दिया गया है। अगर इस दौरान कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति को सही नहीं कर पाई तो कंपनी की नीलामी कर दी जाएगी।