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ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागज और इंश्योरेंस के अलावा ये चौथा कागज भी है जरूरी, वरना कटेगा चालान

ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागज और इंश्योरेंस के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके पास ये चौथा कागज नहीं होगा, तो भी आपका चालान कट जाएगा।

By Anujkumar Maurya
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नई दिल्ली। यूं तो आज के समय में अधिकतर लोगों के पास कोई न कोई गाड़ी होती है। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि आखिर उनकी गाड़ी के लिए कौन-कौन से कागजों की जरूरत होती है। ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागज और इंश्योरेंस के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके पास ये चौथा कागज नहीं होगा, तो भी आपका चालान कट जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये भी पढ़ें- सिर्फ खूबसूरत ही नहीं टैलेंटेड भी हैं 'निसा', ले ली पापा की जगह

ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस

गाड़ी चलाने से पहले हर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो यह एक अपराध है, जिसके लिए आपकी गाड़ी का चालान काटा जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए यह जरूरी है कि आपकी उम्र 18 साल से अधिक हो चुकी है यानी कि आप बालिग हों। ये भी पढ़ें- SBI का झटका, पैसे निकालने और नोट बदलने पर लगेगा चार्ज

गाड़ी के कागज

गाड़ी के कागज

किसी भी गाड़ी को खरीदने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में एक दो दिन का वक्त लग सकता है। गाड़ी खरीदने के बाद आपको एक अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है, जिसकी वैधता करीब सप्ताह भर की होती है। इसी अवधि के दौरान आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाकर स्थायी नंबर लेना होता है। किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। ये भी पढ़ें- BSNL का मतलब 'भाई साहब नहीं लगेगा' नहीं, ये है नई फुल फॉर्म

इंश्योरेंस

इंश्योरेंस

यूं तो इंश्योरेंस यानी बीमा लोगों के फायदे के लिए ही कराया जाता है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है तो भी आपको इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। अगर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं तो आपका चालान भी कट सकता है। आपको बता दें कि बीमा की अवधि 1 साल की होती है, जिसके खत्म होने से पहले ही आपको दूसरा इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी है। ये भी पढ़ें- जियो की मुफ्त सेवा से इस बड़ी कंपनी को हुआ बहुत बड़ा नुकसान

प्रदूषण सर्टिफिकेट

प्रदूषण सर्टिफिकेट

ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागज और इंश्योरेंस के बारे में तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता है कि उनकी गाड़ी के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी होता है। यह सर्टिफिकेट दिल्ली में तीन महीने के लिए वैध होता है, जो कई सारे पेट्रोल पंप के पास बने प्रदूषण जांच केन्द्र से बनवाया जा सकता है। वहीं अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपकी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए मान्य होता है। अलग-अलग राज्य में यह वैधता अलग-अलग हो सकती है। इसके लिए 40 से 60 रुपए तक खर्च करने होते हैं। ये भी पढ़ें- बॉस को पता चले बिना खोजें नई नौकरी, बस ध्यान रखें ये 8 बातें

कार और बाइक के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट

कार और बाइक के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट

नई गाड़ी के लिए तो प्रदूषण सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होता है, लेकिन जब गाड़ी 6 महीने पुरानी हो जाती है तो प्रदूषण सर्टिफिकेट जरूरी हो जाता है। ऐसे में अगर आपकी भी कार या बाइक 6 महीने से पुरानी है तो आप भी अपनी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवा लें, वरना कभी भी आपका चालान कट सकता है। ये भी पढ़ें- मोदी सरकार के लिए करें डेटा एंट्री जॉब, घर बैठे कमाएं पैसे

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English summary
apart from DL, RC and insurance this certificate is also necessary for vehicle
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