RBI ने अब दो बैंकों पर लगाई पेनेल्टी, Citi बैंक पर लगा 4 करोड़ का जुर्माना
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटक बैंक और सरस्वत को-ऑपरेटिव बैंक पर पेनेल्टी लगाने के बाद एक और बड़े बैंक पर जुर्माना लगाया है। निजी सेक्टर के बड़े बैंकों में शामिल सिटी बैंक(Citi Bank) पर जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
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बैंक पर यह पेनेल्टी कर्जधारकों द्वारा क्रेडिट फसिलटी मामले में सर्टिफिकेट पाने से जुड़ा है। RBI ने सिटी बैंक पर क्रेडिट सुविधा लेने वाले ग्राहकों से डिक्लेरेशन न प्राप्त करने के साथ-साथ नॉन फंड फैसिलटी की सुविधा का सही से पालन नहीं करने के चलते जुर्माना लगाया गया है।
सिटी बैंक के अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई की भारत को-ऑपरेटिव बैंक पर भी जुर्माना लगाया है। बैंक पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस सहकारी बैंक पर आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और फ्रॉड के मामले को लेकर नियमों का उल्लघंन करने के कारण पेनेल्टी लगाई गई है। यह जुर्माना इनकम रिकॉग्निशन ऐंड असेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स ऐंड फ्रॉड की गाइडलाइंस को न मामने पर लगाई गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमों को नहीं मानने के चलते दो सरकारी बैंकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए पेनेल्टी लगाई है। पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया (BOI) , कर्नाटक बैंक पर जुर्माना लगाया है। इसके साथ-साथ को-ऑपरेटिव बैंक सरस्वत को-ऑपरेटिव बैंक पर भी पेनेल्टी लगाई गई है। बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ की पेनेल्टी लगाई गई है। BOI पर एनपीए से संबंधित प्रावधान पूरे नहीं करने के चलते RBI ने पेनेल्टी लगाई है। वहीं बैंक को एनपीए नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन बैंक को ओर से कोई भी सुधार नहीं दिखने के बाद उस पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है