AADHAAR में अब नहीं कर सकेंगे ये बदलाव, UIDAI ने लगाई पाबंदी
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नई दिल्ली। आधार कार्ड में अगर अपडेट करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने अब आधार अपडेट करने को लेकर कुछ चीजों पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि, ये पाबंदी पूरी तरह नहीं है लेकिन अब आप नाम और जन्मतिथि को बार-बार अपडेट नहीं करा सकेंगे। यूआईडीएआई के मुताबिक, आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि बदलने की सीमा निश्चित कर दी गई है।
नाम में दो बार ही कर सकेंगे बदलाव
यूआईडीएआई के नए निर्देश के मुताबिक, नाम में पूरे लाइफ टाइम में केवल दो बार बदलाव किया जा सकता है। इसके बाद इसकी छूट नहीं दी जाएगी। जबकि जेंडर और जन्मतिथि अपडेशन में केवल एक बार की छूट दी जाएगी। वहीं, जन्मतिथि में तभी बदलाव कर सकते हैं जब तक कागजी प्रूफ पक्का ना हो। यानी, अब इन सेक्शन में आप बार-बार बदलाव नहीं कर सकेंगे।
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जन्मतिथि में बदलाव कागजी प्रूफ के आधार पर
आधार अपडेट की बाकी सभी शर्तें पहले की तरह होंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये आदेश यूआईडीएआई के सीईओ की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। अगर आप अपना शहर बदलते हैं या घर (पता) बदलते हैं तो आधार कार्ड को अपडेट कराना आवश्यक होता है। इसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र पर जाकर पूरी जानकारी देकर उसे अपडेट कराना होगा।
सेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं आधार अपडेट
आप इन सेवा केंद्रों पर जाकर नया आधार बनवा सकते हैं, जबकि नाम, पता और जन्मतिथि में बदलाव या इससे जुड़ी जानकारी भी अपडेट करा सकते हैं। आधार केंद्र पर आपको डेमोग्राफिक बदलाव के लिए 50 रु + जीएसटी चार्ज देना होता है। साथ ही अगर आपको बॉयोमेट्रिक अपडेट कराना हो तो 50 रु + जीएसटी चार्ज देना होगा। इसके अलावा आधार सर्च के लिए (ई-केवाईसी, कलर प्रिंट आउट) 30 रु + जीएसटी चार्ज देने होंगे।
आधार को करा सकते हैं रीप्रिंट
आप आधार को ऑनलाइन रीप्रिंट भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और Order Aadhaar Reprint विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको 12 अंकों का आधार या 16 अंकों का डिजिटल वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर दर्ज करना होगा। आप TOTP या OTP का विकल्प चुन सकते हैं और 50 रु की फीस देकर रिक्वेस्ट पूरी कर सकते हैं।