अब आसानी से करा सकते हैं Aadhaar में नाम-जन्मतिथि में बदलाव, ये है नया नियम

नई दिल्ली। आधार कार्ड में अगर जानकारी अपडेट करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने अब आधार अपडेट करने को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है। यूआईडीएआई के मुताबिक, आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि बदलने की सीमा निश्चित कर दी गई है। वहीं, आधार में जानकारी अपडेट करवाने के लिए अब आपको ढेर सारे दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूआईडीएआई ने इसको लेकर नियमों में बदलाव किया है।

नाम में बदलाव की शर्तें

नाम में बदलाव की शर्तें

यूआईडीएआई के निर्देश के मुताबिक, नाम में पूरे लाइफ टाइम में केवल दो बार बदलाव किया जा सकता है। इसके बाद इसकी छूट नहीं दी जाएगी। लोगों को नाम अपडेट कराने के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र और शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड जैसे दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कराना होगा। इसके बाद नाम में बदलाव किया जा सकता है।

जन्मतिथि में बदलाव की शर्तें

जन्मतिथि में बदलाव की शर्तें

यूआईडीएआई के निर्देश के मुताबिक, जन्मतिथि अपडेशन में केवल एक बार की छूट दी जाएगी। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। इन शर्तों के तहत, अगर आधार कार्ड में आपकी उम्र में तीन या इससे कम साल का अंतर है तो आप संबंधित दस्तावेज किसी नजदीकी आधार सुविधा केंद्र में जाकर उसमें सुधार करा सकते हैं। जबकि उम्र में अगर तीन साल से अधिक का अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केंद्र में दस्तावेज लेकर जाना होगा।

इनमें से एक दस्तावेज पास होना चाहिए

इनमें से एक दस्तावेज पास होना चाहिए

जन्मतिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्मतिथि, फोटो पहचान पत्र का प्रमाण पत्र, या पूर्व सैनिक फोटो आईडी लेटर हेड, क्लास 10 या 12वीं का सर्टिफिकेट में से कोई भी एक दस्तावेज आपको लेकर जाना होगा। यूआईडीएआई कहता है कि आधार में जेंडर सुधार की सुविधा एक बार ही मिलेगी।

सेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं जरूरी बदलाव

सेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं जरूरी बदलाव

आधार अपडेट कराने के अन्य नियमों की बात करें तो, अगर आप अपना शहर बदलते हैं या घर (पता) बदलते हैं तो आधार कार्ड को अपडेट कराना आवश्यक होता है। इसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र पर जाकर पूरी जानकारी देकर उसे अपडेट कराना होगा। आधार केंद्र पर आपको डेमोग्राफिक बदलाव के लिए 50 रु + जीएसटी चार्ज देना होता है। साथ ही अगर आपको बॉयोमेट्रिक अपडेट कराना हो तो 50 रु + जीएसटी चार्ज देना होगा। इसके अलावा आधार सर्च के लिए (ई-केवाईसी, कलर प्रिंट आउट) 30 रु + जीएसटी चार्ज देने होंगे।

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