Aadhaar को लेकर UIDAI ने नियम में किया बदलाव, इस काम के लिए देना पड़ेगा शुल्क
नई दिल्ली। आधार कार्ड से जुड़े एक नियम में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बदलाव किया है। यूआईडीएआई ने Aadhaar वेरिफिकेशन के लिए अब शुल्क निर्धारित कर दी है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रत्येक ग्राहक-सत्यान में आधार की सेवाएं लेने पर 20 रुपए का भुगतान करना होगा। यूआईडीएआई के नए नियम के तहत प्रत्येक ई-केवाईसी में आधार की सर्विस लेने के लिए आपको 20 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं धन के प्रत्येक लेन-देन के समय पुष्टि के लिए 50 पैसे का शुल्क लगेगा।
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UIDAI ने आधार के नियमों में किया बदलाव
हालांकि सरकारी प्रतिष्ठानों और डाकघर को इन शुल्कों से बाहर रखा गया है। यूआईडीएआई के मुताबिक पहले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आधार की सुविधा के बिना एक ग्राहक के सत्यापन पर कम से कम 150 रुपए खर्च करने पड़ते थे। आधार के जरिए सत्यापन में कंपनियों और उनके ग्राहकों-दोनों को सुविधा रहती है। इसके बाद अब वो उन भारी खर्चों से बच जाते हैं जिसे वो कागजी या भौतिक सत्यापन के माध्यम से केवाईसी करने के लिए करते हैं। UIDAI के मुताबिक इन शुल्क को संबंधित बिल के 15 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा। इसके बाद शुल्क का भुगतान करने पर हर महीने डेढ़ फीसदी ब्याज दर से भुगतान करना होगा। जिसके बाद उनके आधाक सत्यापन और ई-केवाईसी सेवाओं को रोक दिया जाएगा।
आधार-वोटर आईडी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करने की याचिका का ठुकरा दिया है। कोर्ट ने वकील अश्विनी उपाध्याय की उस अर्ज़ी पर सुनवाई से इंकार कर दिया है, जिसमें वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मसले के लिए चुनाव आयोग के पास जाने के लिए कहा है।
कैसे बैंक अकाउंट से डीलिंक करें आधार
बैंक अकाउंट से अगर आपको अपने आधार को बैंक अकाउंट से डीलिंक करना चाहते हैं तो, आपको बैंक जाना होगा। यहां आप ग्राहक प्रतिनिधि से मिलकर Aadhaar Unlink फार्म मांग सकते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा और फिर जमा कर देना होगा। फॉर्म जमा करने के 48 घंटे के अंदर ही आपका आधार बैंक अकाउंट से हट जाएगा। अगर आधार को अपने बैंक अकाउंट से अनलिंक करने में आपको कोई परेशानी आ रही है या फिर आपको कुछ जानना हो तो, आप कस्टमेयर केयर पर फोन करके बात कर सकते हैं।
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