Aadhaar alert! नए साल में बदला आधार से जुड़ा ये नियम, UIDAI ने दी जानकारी
नई दिल्ली। बैंक खाता खुलवाना हो या पासपोर्ट बनवाना हो आधार की जरूरत आपको हर जरूरी काम में पड़ती है। आधार बेहद अहम और अनिवार्य दस्तावेज बनता जा रहा है। ऐसे में इनमें होने वाले हर बदलाव के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। UIDAI ने हाल ही में आधार के नियम में एक बार फिर से बदलाव किया है। आधार कार्ड में जन्म की तारीख, नाम बदलने के नियम में बदलाव हुआ है।
UIDAI ने बदला नियम
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार में जन्म की तारीख, नाम में सुधार, मोबाइल नंबर और अन्य बदलावों के नियम में बदलाव किया है। इन बदलावों के लिए आपको दस्तावेज की जरूरत होती है, लेकिन नए नियम के तहत यूआईडीएआई ने आधार में नाम और जन्मतिथि में सुधार के लिए दस्तावेजों की जरूरत को कम कर दिया है। अब आपको आधार में सुधार के लिए पहले से कम दस्तावेजो की जरूरत होगी।
बदल गए ये नियम
यूआईडीएआई ने नए फैसले के तहत आधार में नाम बदलने के लिए आपको दो मौके मिलेंगे। नाम में सुधार करवाने के लिए आप पासपोर्ट, पैनकार्ड, मतदाता आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड, हथियार लाइसेंस, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, पेंशनकर्ता फोटो कार्ड, आवास प्रमाण पत्र जिसमें फोटो हो या फिर पंचायत प्रमुख द्वारा लेटर हेड पर जारी पते का प्रमाण पत्र में से कोई भी एक आईडी Aadhaar कार्ड में अपना नाम सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
डेट ऑफ बर्थ बदलवाने के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स
डेट ऑफ बर्थ में अगर तीन साल से कम का अंतर है तो आप नजदीकी आधार सुविधा केन्द्र में जाकर उसमें सुधार करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके आधार कार्ड और आपकी उम्र में तीन साल से अधिक का अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केन्द्र में दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा।आपको अपने साथ जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, फोटो पहचान पत्र का प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक फोटो आईडी, 10वीं या 12वीं बोर्ड का सर्टिफिकेट में से कोई एक दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा।
बिना डॉक्यूमेंट्स के बन जाएगा आपका Aadhaar कार्ड
बिना डॉक्यूमेंट के भी आधार कार्ड बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको आधार केंद्र पर मौजूद इंट्रोड्यूसर की मदद चाहिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDA की नई सेवा के तहत आप बिना डॉक्यूमेंट्स के आदार बनवा सकते हैं। इसके लिए आधार केंद्र के इंट्रोड्यूसर से मदद चाहिए होगी। आपको बता दें कि इंट्रोड्यूसर को रजिस्ट्रार की ओर से उस क्षेत्र के नागरिकों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत किया जाता है। ये उन व्यक्तियों को सत्यापित करता है, जिनके पास PoI( valid proof of identity) या PoA( valid proof of Address) नहीं होता है। ऐसे में इंट्रोड्यूसर की मदद से आपका आधार कार्ड बन सकता है। इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूसर के लिए आवेदक की पहचान और उसका पता कन्फर्म करना जरूरी है।