7th Pay Commission: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तुरंत मिलेगा प्रोविजनल पेंशन
7th Pay Commission: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तुरंत मिलेगी प्रोविजनल पेंशन
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए उन्हें प्रोविजनल पेंशन देने की घोषणा की है। दरअसल लॉकडाउन के कारण कोरोना काल में रिटायर होने वाले कर्मचारी पेंशन से जुड़े जरूरी कागजात ऑफिस में जमा नहीं करवा पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें पेंशन पाने में देरी हो रही है। ऐसे में सरकार ने उनकी मुश्किल को आसान कर दिया है।
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कोरोना काल में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए खास खबर
केंद्रीय
मंत्री
जितेन्द्र
सिंह
ने
कहा
कि
मोदी
सरकार
अपने
वरिष्ठ
नागरिकों
और
पेंशनभोगियों
के
लिए
संवेदनशील
है।
सरकार
ने
कोरोना
काल
में
रिटायर
होने
वाले
कर्मचारियों
की
मुश्किल
को
कम
करने
के
लिए
सीसीएस
(पेंशन
नियम)
1972
के
तहत
नियमित
पेंशन
भुगतान
में
विलंब
से
बचने
के
लिए
नियमों
में
छूट
देने
की
बात
कही
है।
पेंशन
में
होने
वाली
देरी
के
चलते
इस
दौरान
कर्मचारियों
को
अस्थाई
पेंशन
और
अस्थायी
ग्रेच्युटी
के
भुगतान
की
बात
कही
है,
जिसे
बिना
किसी
बाधा
के
साथ
फौरन
पूरा
किया
जाएगा।
लॉकडाउन
के
कारण
पेंशन
के
कागजात
दफ्तर
में
जमा
न
करवा
पाने
के
कारण
पेंशन
में
हो
रही
देरी
के
चलते
उन्हें
प्रोविजनल
पेंशन
देने
की
बात
कही
गई
है।
6 महीने तक प्रोविजनल पेंशन
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना काल में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 6 महीने तक प्रोविजनल पेंशन दी जाएगी। अगर जरूरत पड़ती है तो इसे और बढ़ाकर 1 साल के लिए किजा सकता है। सरकार ने कहा है कि यह सुविाधा वीआरएस या किसी अन्य कारणों से रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू होगा। केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के नियमित पीपीओ जारी होने तक उन्हें प्रोविजनल पेंशन दिया जाएगा। सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि कोरोना के दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारियों को जब तक नियमित पेंशन भुगतान का आदेश जारी नहीं होता और पेंशन संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जाती, तब तक कर्मचारियों को अस्थाई पेंशन राशि मिलेगी।
पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है जरूरी
सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद तब तक पेंशन का भुगतान नहीं होता जब तक की उनका पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी नहीं किया जाता है। पीपीओ 12 अंकों का एक नंबर होता है, जिसकी जरूरत पेंशन पाने वाले हर कर्मचारी को हर साल होती है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाते वक्त उन्हें अपना पीपीओ नंबर देना होता है।