7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अलग से मिलेगा ये अलाउंस, इस महीने से बढ़कर आएगी सैलरी
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी,बढ़कर आएगी सैलरी
नई दिल्ली। लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच जहां केंद्रीय कर्मचारियों को एक के बाद एक झटका लगा है तो वहीं लंबे इंतजार के बाद अब उनके लिए खुशखबरी आई हैं। 7th Pay Commission की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की नाइट ड्यूटी के नियम में बदलाव किया गया है। कर्मचारियों की सैलरी में सरकार ने ये बड़ा बदलाव किया है। अब सरकार ने नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को अलग से नाइट ड्यूटी अलाउंस देने का फैसला किया है।
सरकार ने मानी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश
मोदी सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशों को मानते हुए केंद्राीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने नाइट ड्यूटी अलाउंस को लेकर बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने कहा है कि अब नाइट ड्यूटी करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि ये अलाउंस अलग से दिया जाएगा ना कि ग्रेड पे के आधार पर। केंद्र सरकार की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने निर्देश जारी कर कहा है कि नए नियम 1 जुलाई से लागू किए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब तक विशेष ग्रेड पे के आधार पर नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता था, लेकिन सरकार ने इसे बदल दिया है। अब सरकार के इस फैसले से नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर आएगी।
इन महीने से बढ़कर आएगी सैलरी
सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक जुलाई की सैलरी में नाइट अलाउंट जुड़कर आएगा। आपको बता दें कि सरकार ने ये भी निर्देशित किया है कि नाइट ड्यूटी के दौरान हर घंटे के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। वहीं रात 10 से सुबह 6 बजे तक की की ड्यूटी को नाइट ड्यूटी माना जाएगा। सरकार ने इस अलाउंट के लिए मूल वेतन की सीलिंग 43600 रुपए प्रति महीने के आधार पर तय की गई है।
कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी
अगर नाइट ड्यूटी अलाउंस की गणना करें तो इस अलाउंस का भुगतान घंटे के आधार पर होगा। ये भत्ता बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के कुल योग के 200वें बाग के बराबर होगा। यानी बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता के कुल योग को 200 से विभाजित करने के बराबर होगा। सरकार ने कहा है कि सभी मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों को इसी फॉर्मूले के आधार पर नाइट अलाउंस दिया जाएगा। नए निर्देश के मुताबिक नाइट ड्यूटी करने के लिए संबंधित विभाग के सुपरवाइजर की तरफ से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस निर्देश के बाद ही कोई कर्मचारी नाइट ड्यूटी कर सकेगा।