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एक महीने तक नहीं मिली नौकरी तो निकाल सकते हैं पीएफ का 75 प्रतिशत हिस्सा

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नई दिल्ली। सरकार ने PF से जुड़े नियमों में बड़ी फेरबदल की है। नए प्रावधान में अगर आपकी सैलरी 1 महीने तक नहीं मिली यानी आप बेरोगजार हैं तो आप अपने भविष्य निधि खाते से 75 फीसदी तक जमा रकम निकाल सकते हैं। सोमवार को श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति एक महीने से रोजगार में नहीं है तो वो अपने भविष्य निधि (PF) खाते से 75 प्रतिशत तक जमा राशि निकाल सकता है।

 75% of EPF balance can be withdrawn after 1 month of unemployment
उन्होंने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के केंद्रीय न्यासी मंडल (सीबीटी) ने 26 जून को अपनी 222वीं बैठक में ईपीएफ योजना 1952 में पैराग्राफ 68एचएच को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया था, जिसमें EPF का कोई भी सदस्य अगर लगातार एक महीने से बेरोजगार है तो वो अपने पीएफ खाते में जमा कुल राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकेगा।

वर्तमान नियम के मुताबिक अगर किसी की नौकरी चली जाती है और वो लगातार दो महीने तक उस संस्था में नहीं रहता है तो वो अपने पीएफ खाते से पूरी रकम निकाल सकता है।

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English summary
An employee, who is not in employment for a month, may be allowed to avail 75% per cent of the total fund standing to his credit, Labour Minister Santosh Gangwar said today.
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