
Big Alert- 31 दिसंबर को खत्म हो रही डेडलाइन, जरूर निपटा लें ये 6 जरूरी काम, वरना लगेगा 7 लाख का झटका
नई दिल्ली, 22 दिसंबर । साल 2021 खत्म होने की कगार पर है। आखिरी हफ्ता बचा है। वहीं आपके पास कुछ जरूरी काम के लिए भी चंद दिन बचे हैं। 31 दिसंबर 2021 को कई महत्वपूर्ण कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है। 31 दिसंबर को ऐसे कई काम हैं, जिसकी डेडलाइन खत्म हो रही है, अगर आपने तय तारीख पर ये काम खत्म नहीं किया तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर तक ईपीएफ अकाउंट में ई-नॉमिनी दर्ज, आईटीआर रिटर्न, , लाइफ सार्टिफिकेट, डीमैट अकाउंट की केवाईसी, आधार को UAN से लिंक करने की आखिरी तारीख है। अगर आपने तय समय पर ये पूरा नहीं किया तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। नए साल में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

निपटा लें ये काम, वरना लगेगा झटका
एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स को अपना ई-नॉमिनेशन 31 दिसंबर तक पूरा करना होगा। EPFO ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सभी अंशधारकों को 31 दिसंबर तक अपना नॉमिनी का नाम जोड़ लेने की अपील की है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। आपको बता दें कि नॉमिनी जोड़ने से अंशधारकों के परिवार को इसका लाभ मिलता है। अगर अंशधारक के साथ कोई अनहोनी होती है तो नॉमिनी को इंश्योरेंस और पेंशन का लाभ मिलता है। आपको बता दें कि ईपीएफओ ने इंशोयरेंस को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया। ऐसे में आपको अपने पीएफ खाते से साथ नॉमिनी को जरूर जोड़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर अंशधारक की मौत के बाद परिजनों बीमा कवर की राशि नहीं मिलती है।

31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये काम
31 दिसंबर को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है। ऐसे में अगर आपने इस तारीख तक ये काम नहीं निपटाया तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। आयकर दाताओं की आसानी के लिए इसकी डेडलाइन सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर की गई है, अब समय रहते आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना भरना होगा।

आधार को UAN से लिंक करने की डेडलाइन
अगर आपने अब तक अपने UAN नंबर को आधार से लिंक नहीं किया है तो नए साल में आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। EPFO सब्सक्राइबर्स को अपने आधार को यूएएन नंबर से लिंक करना जरूरी है। EPFO के मेंबर्स को ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर आपके पीएफ खाते में नियोक्ता का अंश जमा नहीं होगा। वहीं पीएफ का पैसा निकालने या लोन लेने में परेशानी होगी।

लाइफ सार्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख
सरकारी सेवानिवृत्त लोगों को 31 दिसंबर तक अपना लाइफ सार्टिफिकेट जमा करवाना अनिवार्य है।कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इसकी डेडलाइन को 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी। अगर आप 31 दिसंबर तक अपने बैंक खाते, यहां आपका पेंशन आता है या डाकघर में नहीं जमा करवाते हैं तो आपकी पेंशन रुक सकती है।

केवाईसी जरूरी
सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खातों को केवाईसी अनिवार्य कर दी है, जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई है। पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दी गई है। अब खाताधारकों के लिए डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंट का केवाईसी करवाना अनिवार्य है, जिसके लिए आपको अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इनकम लिमिट बतानी होगी।

सस्ता होम लेने का आखिरी मौका
अगर आप घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अंतिम मौका है। 31 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) का काम ब्याज पर होम लोन का ऑफर खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि बैंक ने होम लोन ब्याज दर को घटाकर 6.50% कर दिया है। इस ऑफर का फायदा 31 दिसंबर तक मिलेगा।
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