1 अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी से कमाई पर लगेगा टैक्स, कितना और कैसे? 10 पॉइंट्स में समझिए
नई दिल्ली, 31 मार्च। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर अब इनकम टैक्स की नजर रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया था जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। एक अप्रैल से किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट (वीडीए) के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी पर लगाया जाने वाला ये टैक्स किस तरह से प्रभाव में आएगा इसे 10 बिंदुओं में समझते हैं।

डिजिटल संपत्ति पर 30% टैक्स
1- क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होगा। यह कराधान निश्चित रूप से क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के कर-पश्चात रिटर्न को प्रभावित करेगा।
2- यदि आपने क्रिप्टो को 15 हजार में खरीदा है और इसे 45 हजार रुपये में बेचा है, तो आपका सीधा लाभ 30 हजार रुपये है। इस पर निम्नानुसार कर लगाया जाएगा
सेल्स कांसिडरेशन- 45 हजार रुपये
अधिग्रहण की कम लागत- 15 हजार रुपये
कर योग्य लाभ- 30 हजार
30% आयकर- 9 हजार

टीडीएस
3- क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन पर 1 प्रतिशत टीडीएस प्रस्तावित किया गया है। यानि आप क्रिप्टोकरेंसी को मुनाफे या घाटे में बेच सकते हैं लेकिन टीडीएस 1% निश्चित रूप से होगा। नुकसान से जुड़े लेनदेन पर टीडीएस की वापसी का दावा कर सकते हैं। इसलिए अगर आप क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में हैं तो आयकर रिटर्न में जरूर भरें।
4- टीडीएस की सीमा निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रति वर्ष रुपये 50,000 होगी। इसमें ऐसे व्यक्ति/एचयूएफ शामिल हैं जिन्हें आई-टी अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है।
5- 1 प्रतिशत टीडीएस से संबंधित प्रावधान 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे जबकि क्रिप्टोकरेंसी के मुनाफे पर 1 अप्रैल से प्रभावी रूप से टैक्स लगाया जाएगा।

क्रिप्टो गिफ्ट पर टैक्स लगेगा
6- अगर आप उपहार के रूप में क्रिप्टोकरेंसी या किसी अन्य आभासी डिजिटल संपत्ति प्राप्त करते हैं तो यह उपहार के पोस्ट बजट 2022 के रूप में कराधान के लिए उत्तरदायी होगा।
7- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि योजना अधिग्रहण की लागत को छोड़कर ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में किसी भी कटौती की अनुमति नहीं देगी।
8- पिछले हफ्ते लोकसभा ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) या "क्रिप्टो टैक्स" पर कराधान नियमों को मंजूरी दी, जिसे वित्त विधेयक 2022 को मंजूरी देकर बजट 2022-23 में प्रस्तावित किया गया था।

नुकसान को दूसरी आय से सेट ऑफ नहीं कर सकेंगे
9- बिल के तहत धारा 115 बीबीएच आभासी डिजिटल संपत्ति (वीडीए) पर टैक्स से संबंधित है, जबकि खंड (2) (बी) आईटी अधिनियम के "किसी अन्य प्रावधान" के तहत आय के खिलाफ क्रिप्टो संपत्ति से होने वाले नुकसान को सेट ऑफ करने पर रोक लगाता है। इसके साथ ही विधेयक के तहत वीडीए के लिए "अन्य" शब्द हटा दिया गया है।
10- इसका मतलब यह होगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के ट्रांसफर से होने वाले नुकसान को दूसरे वीडीए ट्रांसफर से होने वाली आय के खिलाफ सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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