20 करोड़ PAN कार्ड हो जाएंगे बेकार, अगर नहीं किया ये काम, सरकार की तैयारी

नई दिल्ली। अगर आप नौकरीपेशा वाले हैं तो निश्चित तौर पर ही पैन कार्ड(PAN CARD) का इस्तेमाल करते हैं। बिना पैन कार्ड के आप अपना आयकर नहीं भर सकेंगे। पैन कार्ड सिर्फ इनकम टैक्स के लिए अनिवार्य नहीं है बल्कि किसी भी फाइनेंशियल लेन- देन के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता होती है। बिना पैन कार्ड के आप न बड़ी खरीददारी कर सकते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। बैंकों में भी बड़ी रकम निकालने या ज मा करने के लिए आपको अपने पैन कार्ड का नंबर भरना होता है। ऐसे में क्या आप चाहेंगे कि इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या आप बेकार होने देंगे। निश्चित तौर पर आप का जवाब न होगा, लेकिन आपको बता दें आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपका PAN CARD रद्द हो जाएगा।

 बेकार हो जाएंगे 20 करोड़ PAN CARD

बेकार हो जाएंगे 20 करोड़ PAN CARD

दरअसल केंद्र सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानि PAN और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करने के लिए एक बार फिर से डेडलाइन बढ़ा दी है। प ह ले ये तारीख 31 मार्च तक थी, जिसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया और अब इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2019 कर दी गई। अब आयकर विभाग ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है, जिसके तहत इनकम टैक्स विभाग उन लोगों के पैन कार्ड्स डीएक्टिवेट कर सकता है, जिन्होंने 30 सितंबर 2019 तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया है।

 नहीं जोड़ा तो बेकार हो जाएंगे पैन कार्ड

नहीं जोड़ा तो बेकार हो जाएंगे पैन कार्ड

देश में कुल 44 करोड़ पैन कार्डधारक हैं, जिसमें से 20 करोड़ पैनकार्ड धारकों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है। इन कार्डधारकों के पैन कार्ड को कैंसिल किया जा सकता है। इन 20 करोड़ पैन कार्ड यूजर्स ने अपने पैन कार्ड को आधार नंबरों से नहीं जोड़ा है। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अब तक केवल 24 करोड़ पैन कार्ड को आधार से लिंक किया गया है। ऐसे में 30 सितंबर तक ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि आयकर विभाग को आशंका है कि बड़ी संख्या में पैन कार्ड फर्जी या नकली हैं।

 31 जुलाई तक इन्हें करना होगा पैन कार्ड लिंक

31 जुलाई तक इन्हें करना होगा पैन कार्ड लिंक

आपको बता दें कि अगर आप टैक्सपेयर्स हैं तो आपके लिए PAN को आधार से लिंक करना ही होगा। जिन टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2019 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना है, वो बिना PAN को आधार के साथ लिंक किए रिटर्न फाइनल नहीं कर सकते है। मतलब ये कि जिन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरना है उन्हें 31 जुलाई से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना ही होगा। आपको ब ता दें कि सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की डेड लाइन छठी बार बढ़ाई है। आप आसानी से आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाकर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा आप एसएमएस बेस्‍ड सर्विस का इस्‍तेमाल करके अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।

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