ITR Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, आज भूल तो भरना पड़ेगा 10000 रु का जुर्माना
ITR Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न भरन की आखिरी तारीख, आज भूल तो भरना पड़ेगा 10000 रु का जुर्माना
नई दिल्ली। Income Tax Return File lst Date. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख आज खत्म हो रही है। साल 2019-20 का आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आज है। रात 12 बजे तक आप अपना ITR भर सकते हैं। अगर आप आज की डेडलाइन मिस कर जाते हैं तो आपको 10000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। डेडलाइन खत्म होने क चलते आज शाम 4 बजे तक 13,29,313 लोगों ने रिटर्न दाखिल कर लिया है। आप अगले 2 घंटों तक अपना रिटर्न भर कर जुर्माने से बच सकते हैं।
आयकर विभाग की ओर से ये जानकारी साझा की गई, जिसमें बताया गया कि आज दोपहर 2 बजे तक 11,22,209 रिटर्न दाखिल किए गए थे। वहीं 4 बजे तक 13,29,313 लोगों ने रिटर्न दाखिल किया। अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते हैं तो आयकर विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी अगर आप अगर 10 जनवरी के बाद अपना टैक्स पेय करते हैं तो आपको 10000 रुपए तक की लेट फीस चुकानी पड़ती है।
आईटीआर भरने के बाद आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना रिटर्न भर सकते हैं। आप अपने रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं। वहीं अपना आयकर स्टेटस देखने के incometaxindiaefiling.gov.in जाकर देख सकते हैं। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, इंवेस्टमेंट डिटेल, निवेश के प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म-16, फॉर्म- 26 आदि तैयार रखें।
ऐसे
ऑनलाइन
दाखिल
करें
अपना
इनकम
टैक्स
रिटर्न
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आप www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर सबसे पहले रजिस्टेशन करें। फिर e-File पर जाए और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें। ITR फॉर्म भरकर असेसमेंट ईयर चुनें। ITR फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप और सबमिशन मोड सिलेक्ट करें। अगर ओरिजनल ईयर का भर रहे हैं तो Original का चुनाव करें। अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो Revised Return पर क्लिक करें। इसके बाद सब्मिट करे और अपने निवेश की जानकारी दें। आखिरी में वेरिफिकेशन करके उसे सब्मिट कर दें।
Budget 2021: जानिए क्या होता है बजट, कैसे आम आदमी पर डालता है असर? आसान भाषा में समझें