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बुलंदशहर हिंसा: 44 आरोपियों के खिलाफ चलेगा देशद्रोह का केस, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

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बुलंदशहर हिंसा: 44 आरोपियों के खिलाफ चलेगा देशद्रोह का केस, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पिछले साल 3 दिसंबर को हुई हिंसा मामले में आरोपियों पर देशद्रोह का केस चलेगा। प्रशासन ने इस मामले में 44 आरोपी के खिलाफ राजद्रोह की धाराएं लगाने की अनुमति दे दी है। इधर पुलिस ने इस केस को लेकर 44 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है।

sedition charge against 44 accused in Bulandshahr violence case

क्या है मामला
बुलंदशहर जिले के स्याना थाना क्षेत्र के चिंगरावठी गांव में पिछले साल 3 दिसंबर, 2018 को गोकशी की सूचना पर जमकर बवाल हुआ था। इस दौरान गुस्साए लोगों ने चिंगरावटी चौराहे को जाम कर दिया और पुलिस चौकी में खड़े वाहनों में आग लगा दी थी। इस घटना में स्याना इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और भाजपा कार्यकर्ता सुमित कुमार की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने बजरंग दल के जिला संयोजक योगेशराज समेत 27 नामजद व 50-60 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

राजद्रोह लगाने की शासन से मिली मंजूरी
बुलंदशहर हिंसा मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने इस केस में आरोपियों पर राजद्रोह का केस चलाने की अनुमति मांगी थी। प्रशासन ने आरोपियों पर धारा 124-ए (राजद्रोह) लगाने की मंजूरी दे दी है। सभी 44 आरोपियों के खिलाफ अब राजद्रोह का केस चलाने के लिए कोर्ट में आवेदन किया जाएगा।

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English summary
sedition charge against 44 accused in Bulandshahr violence case
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