Bulandshahr: जश्‍न के लिए छात्रा का अपहरण कर किया था गैंगरेप, 4 साल बाद मिली तीन दरिंदों को फांसी की सजा

Bulandshahr: जश्‍न के लिए छात्रा का अपहरण कर किया था गैंगरेप, 4 साल बाद मिली तीन दरिंदों को फांसी की सजा

बुलंदशहर। 2 जनवरी, 2018 की शाम 7 बजे को ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही इंटर की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप करने के बाद कार सवार युवकों ने उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारोपियों ने उसके शव को दादरी थाना क्षेत्र के एक नाले में फेंक दिया था। इस घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब दो साल बाद नाबालिग छात्रा को अगवा कर गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। तीनों अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। छात्रा के परिजनों ने कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत करार दिया है।

Bulandshahr News: Three accused in physical attack and murder case sentenced to death by pocso court

12वीं की छात्रा थी मृतका
ये मामला बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर इलाके का था। यहां रहने वाली 12वीं की छात्रा (17) को 2 जनवरी, 2018 को अल्टो कार सवार तीन युवकों ने जबरन साइकिल से खींच कार में डाल लिया और अपहरण कर फरार हो गए थे। चार जनवरी को छात्रा का शव ग्रेटर नोएडा के दादरी एरिया के बील अकबपुर और भोगपुर गांव के बीच रजवाहे में पड़ा मिला था। पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत करते हुए घटना का खुलासा किया गया और सिकंदराबाद क्षेत्र के रहने वाले दिलशाद, इजराइल तथा जुल्फिकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

मौज-मस्ती के लिया किया था अपहरण
उस वक्त बुलंदशहर पुलिस ने बताया था कि गिरफ्त में आये जुल्फिकार और दिलशाद ने पूछताछ में बताया कि 2 जनवरी को योजना बनाई थी कि मौसम अच्छा है बुलंदशहर चलते है और मौजमस्ती करते हैं। रास्ते से किसी लड़की को अपनी गाड़ी में उठा लेंगे और गाड़ी में ही उसके साथ मौजमस्ती करेंगें। जुल्फिकार ने बताया कि तीनों लोग अपनी आल्टो कार से बुलंदशहर भूड़ चैराहे शाम करीब 6 बजे आ गए। लड़कियों को देखते हुए भूड़ चौराहे से चांदपुर फाटक होते हुए काला आम होकर फिर भूड चौराहे से यमुनापुरम माल की तरफ गए। वहां से चांदपुर की तरफ निकल गए। इस दौरान एक लड़की अकेली साइकिल से जाती दिखाई दी थी। आरोपियों ने छात्रा को डेटसन शोरुम के बगल वाली गली में घुसने के साथ ही कार में खीच लिया और मौके से फरार हो गए थे।

रेप की वारदात को अंजाम देने की बाद की थी हत्या
आरोपी जुल्फिकार ने बताया कि लड़की को लेकर कोतवाली देहात के सामने से खुर्जा रोड पर निकल गए थे। खुर्जा रोड़ से नोएडा रोड पर निकल गए। आरोपी ने बताया कि चलती गाड़ी में पिछली सीट पर इजराइल उर्फ मेलानी ने लड़की के साथ संबंध बनाये थे। बताया कि दिलशाद ने लडकी के हाथ पकड़े हुए थे। लड़की चिल्लाने लगी तो हम तीनों ने कहा कि लड़की को मार दो जुल्फिकार गाड़ी चलाता रहा और दिलशाद व इजराइल उर्फ मेलानी ने लड़की के दुप्पटे से गला घोंटकर हत्या कर जीटी रोड़ से दादरी टोल होते हुए दादरी क्षेत्र बीलअकबरपुर गांव के पास नाले में शव डालकर फरार हो गए थे।

पॉक्सो कोर्ट के जज राजेश पाराशर ने सुनाई सजा
पुलिस द्वारा जांच पूरी कर तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश/ पॉस्को एक्ट राजेश पाराशर ने तीनों आरोपियों को नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप कर हत्या करने का दोषी करार दिया था। बुधवार को न्यायाधीश ने केस में फैसला सुनाते हुए तीनों अभियुक्तों को फांसी और अर्थदंड की सजा सुनाई। मृतका के पिता और माता ने इसे न्याय की जीत करार दिया है।

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