छत्तीसगढ़ के पूर्व ACB चीफ जी पी सिंह को मिली जमानत
बिलासपुर, 12 मई। छत्तीसगढ़ के आईपीएस जीपी सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट से शर्तो के साथ जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। गुरुवार को रायपुर की जेल में बंद जी पी सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान उनके वकील की दलील सुनने के बाद जस्टिस दीपक तिवारी ने जीपी सिंह को शर्तो के साथ जमानत देने का आदेश जारी कर दिया।
आईपीएस जीपी सिंह के अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने एआईआर और गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस को नियम खिलाफ गिरफ्तार किया गया है। प्रावधान के मुताबिक किसी आईपीएस अफसर के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक है. लेकिन जीपी सिंह केप्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। वकील ने कोर्ट को बताया कि अभियोजन की स्वीकृति नहीं होने के बाद भी जीपी सिंह 4 महीने से जेल में रखा गया है। जबकि किसी भी आरोपी का चार्जशीट पेश होने के बाद जमानत मौलिक अधिकार माना जाता है।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जी पी सिंह के रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा समेत सभी ठिकानों पर ईओडब्लू और एसीबी ने एक साथ छापेमारी करके 5 करोड़ की चल-अचल संपत्ति का खुलासा किया था। जांच टीमों ने उनके घर से आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद होने का खुलासा करते हुए रायपुर कोतवाली में उनपर राजद्रोह कानून के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह का प्रकरण भष्टाचार निवारण अधिनियम और धारा 201,467,471 के आरोप में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में दर्ज है।
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