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बिजनौर हिंसा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रिकवरी नोटिस पर रोक, जानिए क्यों

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बिजनौर। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ बिजनौर में हुई हिंसक झड़प मामले में एडीएम बिजनौर की ओर से जारी रिकवरी नोटिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने 4 आरोपियों के खिलाफ जारी नोटिस पर रोक लगाई है। बता दें कि बिजनौर के एडीएम ने बीती 24 फरवरी को यह नोटिस जारी किया था।

Bijnor violence: Allahabad High Court stays recovery notice

जावेद आफताब और तीन अन्य याचियों द्वारा दायर की गई याचिका पर रविवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश जारी किया। कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। इससे पहले मोहम्मद फैजान के मामले में भी कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। फैजान मामले के आधार पर ही हाई कोर्ट ने इस मामले में भी रिकवरी नोटिस पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि मामले पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

पोस्टरों पर सख्त इलाहाबाद हाई कोर्ट
इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपद्रवियों के पोस्टर लगाए जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को तलब किया है। अदालत ने पूछा कि किस नियम के तहत फोटो लगाए गए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है।

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English summary
Bijnor violence: Allahabad High Court stays recovery notice
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