सीबीआई तीन महीने में पूरी करे पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की जांच: सुप्रीम कोर्ट
बिहार। बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सीबीआई को तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं।
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सीवान के पत्रकर राजदेव रंजन की हत्या की जांच की प्रगति से सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं है। कोर्ट ने आज सख्त रुख अपनाते हुए मामले की जांच कर रही सीबीआई को तीन महीने में जांच पूरी कर लेने का आदेश दिया है। साथ ही मामले के आरोपी छह लोगों को जमानत देने से भी इंकार कर दिया।
Supreme Court directs CBI to complete probe in the murder of Siwan (Bihar) Journalist Rajdev Ranjan in three months.
— ANI (@ANI_news) October 17, 2016
सीबीआई के साथ-साथ कोर्ट ने सीवान के सेशन जज को आदेश दिया कि इस मामले में आरोपी मोहम्मद कैफ और मोहम्मेद जावेद के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई थी। इसकी जानकारी कोर्ट को दें। कोर्ट ने सीबीआई को स्टेट्स रिपोर्ट को दाखिल करने को भी कहा है।
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कैफ के साथ तस्वीर पर तेजप्रताप की कोर्ट में सफाई
आरोपी कैफ की तस्वीरें तेजप्रताप और शहाबुद्दीन के साथ आने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने शहाबुद्दीन और तेज प्रताप का बचाव करते हुए कहा कि जब आरोपी की फोटो पूर्व सांसद शाहबुद्दीन और बिहार सरकार में मंत्री तेजप्रताप के साथ आई तब आरोपी के खिलाफ कोई गैर-जमानती वारंट नहीं हुआ था।
वहीं तेजप्रताप ने कहा कि उन्होंने एक समारोह में कैफ से बुके जरूर लिया लेकिन उससे उनका कोई जानकारी नहीं है। ये एक आम पब्लिक का समारोह था। इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
Bihar minister Tej Pratap Yadav admits in SC that he accepted bouquet from Siwan journalist murder accused but denies involvement
— ANI (@ANI_news) October 17, 2016
बिहार के सीवान में पत्रकार राजदेव हत्या मामले में उनकी पत्नी आशा रंजन द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए।
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केस को बिहार से बाहर ना भेजे कोर्ट: बिहार सरकार
याचिका में केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। साथ ही आरोपी को शरण देने के मामले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव और RJD नेता शहाबुद्दीन पर आरोपी को शरण देने के मामले में FIR दर्ज करने की मांग की गई है।सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
मामले को बिहार से बाहर ट्रांसफर करने पर बिहार सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि इस मामले की सुनवाई बिहार में ही होनी चाहिए। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए है।
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42 वर्षीय पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या 13 मई को सीवान के बाजार में गोली मारकर की गई थी। इस मामले में राजद के पूर्व सांसद शाहबुद्दीन पर इस हत्या की साजिश के आरोप लगे थे। मामले में आरोपी युवक कैफ के शहाबुद्दीन और तेजप्रताप के साथ तस्वीरें सामने आने पर इसमें खूब हंगामा हुआ था।